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Mehul Choksi: मेहुल चोकसी के प्रत्यर्पण पर नहीं पड़ेगा फर्क, इंटरपोल से मिली राहत पर CBI का जवाब

Mehul Choksi News: पीएनबी से 13 हजार करोड़ रुपए घोटाले के आरोपी मेहुल चोकसी को इंटरपोल से राहत वाली खबर के बीच CBI का बयान आया है। जांच एजेंसी ने चोकसी से जुड़ी बारीकियों को समझाया है।

Aman Kumar Singh
Published on: 21 March 2023 10:33 PM IST (Updated on: 21 March 2023 10:47 PM IST)
Mehul Choksi: मेहुल चोकसी के प्रत्यर्पण पर नहीं पड़ेगा फर्क, इंटरपोल से मिली राहत पर CBI का जवाब
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Mehul Choksi (Social Media)

Mehul Choksi News: पंजाब नेशनल बैंक (PNB) में 13 हजार करोड़ रुपए के घोटाला मामले में भगोड़ा हीरा कारोबारी मेहुल चोकसी (Mehul Choksi) को इंटरपोल से राहत मिलने की ख़बरों के बीच केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (CBI) ने बयान जारी किया है। सीबीआई का कहना है कि, इंटरपोल की फाइलों के नियंत्रण के लिए आयोग से मेहुल चोकसी के खिलाफ रेड नोटिस (Red notice against Mehul Choksi) बहाल करने को कहा है।

इंटरपोल ने CBI और प्रवर्तन निदेशालय (ED) के रिक्वेस्ट पर वर्ष 2018 में मेहुल चोकसी के खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस जारी किया था। बता दें, इस फैसले के खिलाफ 2020 में उसकी अपील खारिज कर दी गई थी।

क्या कहा CBI ने?

केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (CBI) ने कहा है कि, वर्ष 2022 में अपने कथित अपहरण के प्रयास के बाद मेहुल चौकसी ने CCF (आयोग) से संपर्क किया था। सीबीआई ने आगे कहा, कि मेहुल चोकसी ने सीसीएफ से संपर्क कर रेड कॉर्नर नोटिस हटाने का अनुरोध किया था। चोकसी की याचिका पर ही अंतरराष्ट्रीय संगठन ने ये फैसला लिया है।

जानें क्या है CCF, इसकी क्या अहमियत?

CCF से जुड़े सवाल पर सीबीआई ने बताया कि, ये (सीसीएफ) इंटरपोल के भीतर एक अलग निकाय है। जो इंटरपोल सचिवालय (INTERPOL SECRETARIAT) के नियंत्रण में नहीं आता है। मुख्य तौर पर विभिन्न देशों के वकीलों द्वारा नियुक्त किया जाता है। CCF ने मेहुल चोकसी के रिक्वेस्ट का अध्ययन और सीबीआई से परामर्श किया था। सीसीएफ ने मेहुल चोकसी के आवेदन को खारिज कर दिया और फिर इंटरपोल ने रेड नोटिस (Interpol Red Notice) जारी किया था।

CBI ने बताया आगे क्या होगा

सीबीआई ने ये भी बताया कि, 'इंटरपोल ने CBI और ED के अनुरोध पर दिसंबर 2018 में वांटेड आरोपी मेहुल चोकसी (Wanted Mehul Choksi) के खिलाफ रेड नोटिस जारी किया था। आपको बता दें, रेड नोटिस जारी होने से पहले ही मेहुल चोकसी का पता लगा लिया गया था। तब उसके प्रत्यर्पण यानी भारत लाने के लिए कदम भी उठाए गए थे। हालांकि, रेड नोटिस का प्राथमिक उद्देश्य पहले ही हासिल कर लिया गया था। CBI ने ये भी बताया कि, वह इस फैसले को लेकर अन्य विकल्पों का इस्तेमाल कर रही है। एजेंसी ने आगे कहा, मेहुल की प्रत्यर्पण की कोशिशों पर इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा।'

इंटरपोल से मेहुल को मिली राहत

गौरतलब है कि, सोमवार को इंटरपोल ने मेहुल चोकसी के खिलाफ जारी 'रेड कॉर्नर नोटिस' जारी किया था, जिसे वापस ले लिया गया। दरअसल, 2022 में चोकसी के खिलाफ जो रेड कॉर्नर नोटिस जारी हुआ था, उसे मेहुल चोकसी ने चुनौती दी थी। उस फैसले की समीक्षा की मांग की गई थी। उसी मांग पर सुनवाई करते हुए इंटरपोल ने कहा, कि भारत लौटने पर मेहुल चोकसी को शायद 'फेयर ट्रायल' ना मिले। मेहुल चोकसी ने इंटरपोल के सामने दावा किया था कि उसे 2021 में भारतीय एजेंसियों ने ही किडनैप किया था। उनकी तरफ से उसे डोमिनिका ले जाया गया था। वहां से भारत ले जाने की तैयारी हो रही थी। उसके इसी तर्क को समझते हुए इंटरपोल ने उसे ये बड़ी राहत दी।



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