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अरबपति पर आफत: SEBI ने SC में दाखिल की याचिका, सुब्रत रॉय को तगड़ा झटका
भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (SEBI) ने एक बार फिर से सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) में सुब्रत रॉय के खिलाफ याचिका दाखिल की है। जिसमें सेबी ने मांग की है कि रॉय बकाया 62600 करोड़ रुपये जमा करें।
नई दिल्ली: सहारा ग्रुप के प्रमुख सुब्रत रॉय (Subrata Roy) पर एक बार फिर से संकट के बादल मंडराने लगे हैं। दरअसल, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (SEBI) ने एक बार फिर से सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) में सुब्रत रॉय के खिलाफ याचिका दाखिल की है। SEBI की मांग है कि सुब्रत रॉय तुरंत अपने दो कंपनियों के बकाया राशि 62600 करोड़ रुपये जमा कराएं। अगर वो ऐसा नहीं करते हैं तो फिर से उन्हें जेल भेजा जाए। बता दें कि सुब्रत रॉय इन दिनों पेरोल पर जेल से बाहर हैं।
SEBI ने क्या कहा अपनी याचिका में?
गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर SEBI ने कहा कि साल 2012 और 2015 में अदालत ने रॉय को 15 फीसदी सालाना ब्याज के साथ निवेशकों का पैसा वापस करने का आदेश दिया था। लेकिन सहारा ग्रुप ने ऐसा नहीं किया। याचिका में ये भी कहा गया है कि बीते आठ साले से सुब्रत रॉय की कंपनी ने निवेशकों को काफी ज्यादा नुकसान पहुंचाया है। SEBI का कहना है कि एक ओर निवेशक परेशान हैं और दूसरी ओर जेल से बाहर निकलकर सुब्रत रॉय मजे कर रहे हैं।
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(फोटो- सोशल मीडिया)
सहारा ने कही ये बात
सेबी ने कहा है कि सहारा की ओर से अब तक निवेशकों का केवल मूलधन ही वापस किया गया है। ये बढ़ कर अब 62 हजार 600 करोड़ रुपये तक पहुंच गया है। वहीं दूसरी ओर सहारा का कहना है कि उनकी ओर से 2020 करोड़ रुपये जमा कर दिए गए हैं। सहारा का कहना है कि इतने पैसे देने के बाद भी पूरे पैसे पर ब्याज जोड़ा जा रहा है, जो कि गलत है।
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पेरोल पर जेल से बाहर हैं सुब्रत रॉय
बता दें कि हारा ग्रुप के प्रमुख सुब्रत रॉय (Subrata Roy) को मार्च 2014 में गिरफ्तार किया गया था। दरअसल, रॉय कोर्ट की अवमानना से जुड़ी एक सुनवाई में शामिल नहीं हो पाए थे, जिसके बाद उन्हें गिरफ्तार किया गया था। वहीं साल 2016 में सुब्रत रॉय को मां के अंतिम संस्कार के लिए पेरोल दी गई थी। उसके बाद 28 नवंबर, 2016 को SC ने रॉय को जेल से बाहर रहने के लिए फरवरी, 2017 तक 600 करोड़ रुपये जमा करने का आदेश दिया था।
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