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SC on Notes Exchange: 'ये कोर्ट है पब्लिक प्लेटफॉर्म नहीं', 2000 रुपए के नोट वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा
SC on 2000 Notes Exchange: रिजर्व बैंक ने हाल ही में 2000 रुपए के नोट को वापस लेने का फैसला लिया था। आंकड़ों के मुताबिक, 03 मई से अब तक 1.80 लाख करोड़ रुपए के 2000 रुपए के नोट या तो जमा किए गए या फिर बदले गए हैं। देशवासियों के पास 30 सितंबर, 2023 तक का समय है।
SC on 2000 Notes Exchange: सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने बिना किसी मांग पर्ची (Demand Slip) या आईडी प्रूफ के 2000 रुपए के नोट बदलने की अधिसूचना (2000 Notes Exchange) को चुनौती देने वाली याचिका पर तत्काल सुनवाई से इनकार कर दिया। जस्टिस अनिरुद्ध बोस (Justice Aniruddha Bose) और जस्टिस राजेश बिंदल (Justice Rajesh Bindal) की अवकाश पीठ ने रजिस्ट्री द्वारा दायर रिपोर्ट को देखा। जिसके बाद उन्होंने तल्ख़ टिप्पणी की। बोले, 'ये कोर्ट है पब्लिक प्लेटफॉर्म नहीं।'
दो न्यायाधीशों की अवकाश पीठ ने सुनवाई के बाद कहा कि, इस मामले में तुरंत सुनवाई की जरूरत नहीं है। शीर्ष अदालत ने ये भी निर्देश दिया कि गर्मी की छुट्टियों के बाद मामले को चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ (CJI DY Chandrachud) के सामने रखा जाए। इस पर याचिकाकर्ता वकील अश्विनी उपाध्याय (Ashwini Upadhyay) ने कहा कि, ये बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है कि सर्वोच्च न्यायालय इतने महत्वपूर्ण मामले को नहीं उठा रही। जिस पर अदालत ने कहा, 'ये कोर्ट है पब्लिक प्लेटफॉर्म नहीं।'
समर वेकेशन में ऐसी याचिकाओं पर विचार नहीं करेगी कोर्ट
आपको बता दें, ये दूसरी बार है जब सुप्रीम कोर्ट ने इस मुद्दे पर तत्काल सुनवाई से इनकार किया है। इससे पहले शीर्ष अदालत ने अधिसूचना को चुनौती देने वाली अश्विनी उपाध्याय की याचिका पर तत्काल सुनवाई के लिए 01 जून को लिस्टेड करने से मना कर दिया था। कोर्ट ने कहा था कि, 'वह गर्मी की छुट्टियों के दौरान ऐसी याचिकाओं पर विचार नहीं करेगी।' इस पर वकील ने पहले ही कहा था कि, '2,000 रुपए के नोट अपराधियों और आतंकवादियों द्वारा बिना किसी आवश्यक पर्ची या आधार जैसे आईडी प्रमाण के बदले जा रहे थे।'
अब तक 1.80 लाख Cr. रुपए के नोट वापस आए
रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास (RBI Governor Shaktikanta Das) ने 2000 रुपए के नोटों को लेकर गुरुवार को बड़ा अपडेट दिया था। आरबीआई गवर्नर ने बताया कि, '23 मई से अब तक करीब 1.80 लाख करोड़ रुपए के 2000 रुपए के नोट या तो डिपॉजिट हुए या फिर बदले गए। इनमें जमा किए गए नोटों की संख्या बदले नोटों के मुकाबले अधिक हैं। देशवासियों के पास 30 सितंबर, 2023 तक का समय है। इस समय अवधि में वो अपने नोटों को बैंकों में जाकर एक्सचेंज करा सकते हैं या फिर डिपॉजिट कर सकते हैं। RBI के अनुसार, 3.50 लाख करोड़ रुपए के कुल 2000 रुपए के नोट बैंकों में वापस आने हैं।