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2000 Rupee Note Exchange: क्या आप दो रुपये का नोट बदलवाने के लिए बैंक जाने की सोच रहे हैं, जान लीजिये ये नए नियम, देना होगा ये डॉक्यूमेंट
2000 Rupee Note Exchange: आइये जानते हैं और क्या क्या नियम हैं जिनके तहत आप 2000 रुपये के नोट बैंक खाते में जमा करवा सकते हैं।
2000 Rupee Note Exchange कुछ समय पहले भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने ये ऐलान किया कि 2000 रुपए के नोटों को चलन से हटा लिया जायेगा। 2000 रुपये के नोट रखने वाले व्यक्ति अब या तो उन्हें बैंक से अन्य मूल्यवर्ग के नोटों के बदले बदल सकते हैं या अपने बैंक खातों में जमा कर सकते हैं। यहाँ एक बात जो ध्यान रखने योग है वो ये है कि अगर आप एक लेनदेन में 50,000 रुपये से अधिक जमा करते हैं, तो आपको आयकर नियमों के अनुसार अपना पैन अनिवार्य रूप से देना होगा। आइये जानते हैं और क्या क्या नियम हैं जिनके तहत आप 2000 रुपये के नोट बैंक खाते में जमा करवा सकते हैं।
2000 रुपये के नोट बैंक खाते में जमा कराने के लिए क्या हैं नियम
आयकर नियमों का नियम 114बी एक व्यक्ति के लिए अपने पैन को उद्धृत करना अनिवार्य बनाता है अगर एक ही दिन में बैंक या डाकघर में नकद जमा 50,000 रुपये से अधिक हो तो। हालांकि, अगर जमा की गई राशि एक दिन में 50,000 रुपये से अधिक नहीं है, तो पैन का उल्लेख करना अनिवार्य नहीं है।
इसे समझने के लिए यहां एक उदाहरण दिया गया है। मान लीजिए, आप अपने बैंक खाते में 2000 रुपये के नोटों में 30,000 रुपये नकद जमा करते हैं। और 15 दिन बाद, आप उसी बैंक खाते में 2000 रुपये के नोटों में 40,000 रुपये का एक और नकद जमा करते हैं। चूंकि एक दिन में एकल लेन-देन 50,000 रुपये को पार नहीं करता है, आपको 2000 रुपये के नोटों की नकद जमा करते समय पैन का उल्लेख करना होगा।हालांकि, यदि आपने एक ही दिन में 70,000 रुपये (30,000 रुपये + 40,000 रुपये) का एक ही नकद जमा किया, तो बैंक आपसे नकद जमा करते समय अनिवार्य रूप से अपना पैन नंबर देने के लिए कहेगा।
सरकार ने एक वित्तीय वर्ष में नकद जमा या निकासी 20 लाख रुपये से अधिक होने पर पैन या आधार को अनिवार्य कर दिया है। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) द्वारा 10 मई, 2022 को अधिसूचना जारी की गई और नए नियम 26 मई, 2022 से प्रभावी हो जायेंगे।
जमा करने के साथ, एक व्यक्ति के पास 2,000 रुपये के नोटों को बदलने का भी विकल्प होता है। हालाँकि, RBI ने एक्सचेंज किए जा सकने वाले नोटों की संख्या पर एक सीमा लगा दी है। आरबीआई की अधिसूचना के अनुसार, एक व्यक्ति एक बार में अधिकतम 10 नोट या 20,000 रुपये का विनिमय ही कर सकता है। 22 मई, 2023 को मीडिया से बातचीत में आरबीआई गवर्नर ने कहा कि 2,000 रुपये के नोट बदलने की स्थिति में बैंक अपनी प्रक्रिया और नियमों का पालन करेंगे। हालांकि, बैंक खाते में जमा की जाने वाली राशि की कोई सीमा नहीं है। लेकिन जमा के मामले में केवाईसी नियम लागू होंगे।