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2000 Rupee Note: RBI और SBI की गाइडलाइन को दिल्ली HC में चुनौती, बिना आईडी 2000 का नोट बदलने पर रोक की मांग
2000 Rupee Note: रिजर्व बैंक आफ इंडिया और स्टेट बैंक आफ इंडिया की गाइडलाइन के खिलाफ दिल्ली हाईकोर्ट में भाजपा नेता और वकील अश्विनी उपाध्याय याचिका दायर की है। दायर की गई याचिका में मांग की गई है कि 2000 के नोट को बिना किसी पहचान पत्र या आईडी प्रूफ के बदलने की अनुमति न दी जाए।
2000 Rupee Note: देश के सभी बैंकों में आज यानी कि मंगलवार (23 मई) से 2000 के नोट बदलने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। इस बीच रिजर्व बैंक आफ इंडिया और स्टेट बैंक आफ इंडिया के खिलाफ दिल्ली हाईकोर्ट में भाजपा नेता और वकील अश्विनी उपाध्याय याचिका दायर की है। दायर की गई याचिका में मांग की गई है कि 2000 के नोट को बिना किसी पहचान पत्र या आईडी प्रूफ के बदलने की अनुमति न दी जाए। क्योंकि ऐसा पता नहीं चल पाएगा किसके पास में काला धन है। वकील अश्विनी उपाध्याय द्वारा याचिका में आरबीआई और एसबीआई को निर्देश देने की मांग की गई है कि 2000 के नोट संबंधित बैंक खातों में ही जमा किए जाएं, ताकि कोई भी अन्य बैंक खातों में पैसा जमा न कर सके और काला धन और आय से अधिक संपत्ति रखने वाले लोगों की आसानी से पहचान हो सके।
याचिका में की गई HC से ये मांग
SBI ने जारी की थी ये गाइडलाइन
बता दें कि स्टेट बैंक आफ इंडिया ने रविवार को 2000 का नोट बदलने के लिए गाइडलाइन जारी की थी। जारी की गई गाइडलाइन में कहा गया था कि दो हजार का नोट बदलनने के लिए किसी आई डी प्रूफ की जरूरत नहीं हैं। कोई फार्म नहीं भरना होगा। एक बार में दो हजार के 10 नोट बदले जा सकेंगे।
नोट बदलने की प्रक्रिया आज से शुरू
बता दें कि 19 मई को रिजर्व बैंक ने 2,000 रुपये के नोटों को वापस लेने की घोषणा की थी और कहा कि मौजूदा नोट या तो बैंक खातों में जमा किए जा सकते हैं या 30 सितंबर तक बदले जा सकते हैं। आरबीआई ने कहा है कि 23 मई से किसी भी बैंक में 2,000 रुपये के बैंक नोटों को बदला जा सकता है, जो कि नोट बदलने की प्रक्रिया आज से शुरू हो गई है।
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