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Black Deer Hunting Case: कोर्ट की शरण में सलमान, लगाई पेशी से पहले ये गुहार

सलमान खान के अधिवक्ता हस्तीमल सारस्वत ने याचिका पेश कर आदेश को चुनौती देने के साथ प्रार्थना की है कि सलमान व्यक्तिगत रूप से पेश होने की बजाय वर्चुअल रूप से पेश होने को तैयार है। इसीलिए व्यक्तिगत उपस्थिति की जगह वर्चुअल पेश होने की छूट दी जाए।

suman
Published on: 4 Feb 2021 5:50 PM IST
Black Deer Hunting Case: कोर्ट की शरण में सलमान, लगाई पेशी से पहले ये गुहार
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वहीं, सलमान को जोधपुर की कोर्ट में छह फरवरी को उपस्थित होना है। इस उपस्थिति से बचने के लिए सलमान ने हाईकोर्ट में याचिका लगाई है। इस मामले में शुक्रवार को हाईकोर्ट मुख्यपीठ में सुनवाई होगी।

जोधपुर: राजस्थान के जोधपुर में विचाराधीन काला हिरण शिकार प्रकरण में कोर्ट में लगातार 17 बार हाजिरी माफी ले चुके एक्टर सलमान खान अब हाईकोर्ट की शरण में पहुंचे हैं। सलमान ने आज गुरुवार को हाईकोर्ट में इस मामले में वर्चुअल उपस्थिति के लिए निवेदन किया है। याचिका पर राजस्थान हाईकोर्ट ने राज्य व केंद्र सरकार को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है। इस मामले में अगली सुनवाई शुक्रवार को होनी है। वहीं, सलमान को जोधपुर की कोर्ट में छह फरवरी को उपस्थित होना है। इस उपस्थिति से बचने के लिए सलमान ने हाईकोर्ट में याचिका लगाई है। इस मामले में शुक्रवार को हाईकोर्ट मुख्यपीठ में सुनवाई होगी।

अधिवक्ता हस्तीमल सारस्वत ने याचिका पेश की

मुख्य न्यायाधीश इन्द्रजीत मोहंती और न्यायाधीश दिनेश मेहता की खंडपीठ के समक्ष सलमान खान की ओर से अधिवक्ता हस्तीमल सारस्वत ने याचिका पेश की है। जिस पर प्रारंभिक सुनवाई करते हुए राजस्थान उच्च न्यायालय ने राज्य सरकार को नोटिस जारी करते हुए मामले को शुक्रवार को दोबारा सुनवाई के लिए रखा है। बहुचर्चित हिरण शिकार मामले में सलमान खान की ओर से पांच साल की सजा के खिलाफ जिला एवं सेशन न्यायाधीश जोधपुर जिला की अदालत में अपील पेश कर रखी है। जिसमें जिला अदालत की ओर से सलमान खान को व्यक्तिगत रूप से पेश होकर 437 ए के मुचलके पेश करने के निर्देश दिए गए हैं।

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Salman khan

वकील ने आदेश को चुनौती के साथ प्रार्थना की

बता दें कि सलमान खान लगातार छह सात पेशी के बावजूद हाजिर नहीं हुए। ऐसे में पिछली सुनवाई पर न्यायालय ने सलमान खान को 06 फरवरी को व्यक्तिगत रूप से पेश होने के आदेश दिया है। जिसके खिलाफ सलमान खान के अधिवक्ता हस्तीमल सारस्वत ने याचिका पेश कर आदेश को चुनौती देने के साथ प्रार्थना की है कि सलमान व्यक्तिगत रूप से पेश होने की बजाय वर्चुअल रूप से पेश होने को तैयार है। इसीलिए व्यक्तिगत उपस्थिति की जगह वर्चुअल पेश होने की छूट दी जाए।

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जानें पूरा मामला

काला हिरण शिकार प्रकरण में ट्रायल कोर्ट ने 5 अप्रैल, 2018 को सलमान खान को दोषी करार देते हुए 5 साल की सजा सुनाई थी। इस मामले में सह आरोपित सैफ अली खान, नीलम, तब्बू व सोनाली बेंद्रे को संदेह का लाभ देते हुए बरी कर दिया था। सलमान खान को उस समय गिरफ्तार कर जोधपुर जेल भेजा गया था। तीन दिन बाद वे कोर्ट से मिली जमानत के आधार पर रिहा हुए थे। सलमान खान ने उन्हें सुनाई गई पांच साल की सजा को चुनौती दे रखी है। वहीं, आर्मस एक्ट के मामले में कोर्ट ने सलमान को बरी कर दिया था। राज्य सरकार ने कोर्ट के इस निर्णय को चुनौती दे रखी है। इन मामलों की छह फरवरी को सुनवाई होनी है।



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