सिंगर अदनान सामी पर लगा 50 लाख का जुर्माना, जानिए क्या है पूरा मामला

सिंगर अदनान सामी पर 50 लाख का जुर्माना लगाया गया है। यह जुर्माना साल 2003 में पाकिस्तानी नागरिकता होने के बावजूद मुंबई में फ्लैट्स व पार्किंग स्पेस खरीदने को लेकर लगाया गया है।

Dharmendra kumar
Published on: 10 May 2023 2:38 PM GMT
सिंगर अदनान सामी पर लगा 50 लाख का जुर्माना, जानिए क्या है पूरा मामला
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नई दिल्ली: सिंगर अदनान सामी पर 50 लाख का जुर्माना लगाया गया है। यह जुर्माना साल 2003 में पाकिस्तानी नागरिकता होने के बावजूद मुंबई में फ्लैट्स व पार्किंग स्पेस खरीदने को लेकर लगाया गया है।

लेकिन सिंगर के लिए राहत ये है कि इससे पहले ईडी द्वारा अदनान की करोड़ों की पूरी प्रॉपर्टी को जब्त कर लेने का आदेश दिया गया था, जिसे 12 सितंबर को ट्रिब्यूनल कोर्ट ने खारिज कर दिया।

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ये है पूरा मामला

मीडिया रिपोर्ट्स में आई खबरों के मुताबिक 2003 में अदनान सामी ने मुंबई में 8 फ्लैट्स और 5 पार्किंग स्पेस खरीदी थीं। उस समय उनके पास पाकिस्तान की नागरिकता था। इन प्रॉपर्टीज को लेने की जानकारी अदनान ने आरबीआई को नहीं दी थी, जो फॉरन सिटिजन के लिए जरूरी होती है।

बता दें कि भारतीय कानून के मुताबिक यदि कोई व्यक्ति बाहरी देश का नागरिक है और वह भारत में प्रॉपर्टी लेता है या किसी तरह का निवेश करता है तो उसे इसकी सूचना आरबीआई को देनी होती है।

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अदनान सामी द्वारा इस बारे में सूचना नहीं देने की बात पता चलने पर फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट के तहत ईडी ने सिंगर पर साल 2010 में 20 लाख रुपये का जुर्माना लगाया था और उनकी संपत्ति सीज कर दी थीं। इसके खिलाफ अदनान ने ट्रिब्यूनल कोर्ट में अपील की थी। इस पर अब ट्रिब्यूनल का फैसला आया है।

ट्रिब्यूनल ने कही ये बातें

जानकारी के मुताबिक ट्रिब्यूनल के चेयरमैन ने कहा कि इस केस में किसी भी तरह से फॉरन एक्सचेंज शामिल नहीं है, इसलिए विदेशी मुद्रा का कोई नुकसान नहीं हुआ है। पूरा भुगतान भारतीय रुपये में किया गया है।

यहां तक कि प्रॉप्रटी के लिए लिया गया लोन और भारत व बाहर हुई कमाई और उससे पर लगने वाले टैक्स को भी सिंगर ने भारतीय रुपये में चुकाया है।

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इसी आधार पर ट्रिब्यूनल ने फेमा कानून के तहत जब्ती के आदेश को खारिज कर दिया। हालांकि, उन्होंने ईडी द्वारा लगाए गए मुआवजे की राशि को बढ़ाकर 50 लाख रुपये कर दिया। इसमें से सिंगर को 40 लाख भरने होंगे क्योंकि वह 10 लाख का भुगतान पहले ही कर चुके हैं। इसके लिए अदनाना सामी को तीन महीने का समय दिया गया है।

बता दें कि, साल 2016 में अदनान सामी को भारतीय नागरिकता प्रदान की गई थी। ट्रिब्यूनल के फैसले पर सिंगर ने खुशी जाहिर करते हुए कहा कि उनकी मेहनत की कमाई से खरीदी गई संपत्ति बच गई यह उनके लिए बहुत बड़ी खुशी है।

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