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काला हिरण मामला: सलमान ने मांगी माफ़ी, कोर्ट में दिखाया था झूठा शपथ पत्र
बॉलीवुड स्टार सलमान खान का बहुचर्चित काला हिरण शिकार मामले के दौरान आर्म्स एक्ट के तहत केस दर्ज किया गया था। इस मामले में मंगलवार जोधपुर कोर्ट में सुनवाई हुई।
नई दिल्ली: बॉलीवुड स्टार सलमान खान का बहुचर्चित काला हिरण शिकार मामले के दौरान आर्म्स एक्ट के तहत केस दर्ज किया गया था। इस मामले में मंगलवार जोधपुर कोर्ट में सुनवाई हुई। यह मामला 18 साल पुराना है। उस दौरान जब सलमान से लाइसेंस मांगा गया तो उन्होंने कोर्ट में एक हलफनामा पेश करते हुए बताया था कि उनका लाइसेंस कहीं खो गया है।
कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सुनवाई
अब बताया जा रहा है कि सलमान खान ने कोर्ट में हथियार के लाइसेंस गुम होने का झूठा शपथ पत्र दिया था। 9 फ़रवरी को इस मामले पर जोधपुर कोर्ट में कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सुनवाई हुई। अब कोर्ट इस मामले पर 11 फ़रवरी को अपना फैसला सुनाएगा। अब देखना ये है की इस फैसले के बाद सलमान की मुश्किलें और कितनी बढ़ने वाली है।
गलत शपथ पत्र दिया
आपको बता दें, कि सुनवाई के दौरान सलमान के वकील हस्तीमल सारस्वत ने कोर्ट कहा की 8 अगस्त 2003 को गलत शपथ पत्र दे दिया गया था। यह भूल अनजाने में हुई है। साल 1998 में काला हिरण शिकार मामले में जब सलमान को गिरफ्तार किया गया था तब उनसे कोर्ट में हथियार का लाइसेंस माँगा गया था। जिसके बाद साल 2003 में शपथ पत्र देखर सलमान ने बताया था कि उनका लाइसेंस कही खो गया हैं।
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सलमान पर कोर्ट को गुमराह करने का आरोप
उन्होंने FIR की कॉपी भी कोर्ट में पेश की थी। लेकिन कोर्ट ने ये पाया कि सलमान का लाइसेंस कहीं गुम नहीं हुआ है। उन्होंने खुद लाइसेंस के रिन्यू के लिए हथियार लाइसेंस नवीनीकरण शाखा में पेश किया हुआ था। इसके बाद लोक अभियोजक भवानी सिंह भाटी ने कोर्ट में सीआरपीसी 340 के अंतर्गत एक अर्जी पेश कर गुहार लगाई कि सलमान खान पर कोर्ट को गुमराह करने का प्रयास करने पर मुकदमा दर्ज किया जाए। जिसके बाद जोधपुर कोर्ट में 9 फरवरी को सुनवाई हुई।
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