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कंगना पर भड़कीं मुंबई की मेयर, कहे अपशब्द, जानकर हो जाएंगे हैरान
बॉलीवुड एक्ट्रेस कंगना रनौत के ऑफिस में BMC ने किए तोड़फोड़ के बाद आज सुबह बॉम्बे हाई कोर्ट ने फैसला सुनाया। दूसरी तरफ हाई कोर्ट के आदेश के बाद इस मामले पर बम्बई की मेयर किशोरी पेडनेकर का बयान सामने आया है।
बॉलीवुड एक्ट्रेस कंगना रनौत के ऑफिस में BMC ने किए तोड़फोड़ के बाद आज सुबह बॉम्बे हाई कोर्ट ने फैसला सुनाया। एक्ट्रेस ने BMC द्वारा तोड़फोड़ के खिलाफ हाई कोर्ट में याचिका दायर किया था। आज कोर्ट की तरफ से मुंबई महानगर पालिका (BMC) की कार्रवाई के विरुद्ध दायर की गई याचिका को स्वीकार कर लिया है। कंगना ने ऑफिस में हुए तोड़फोड़ को कोर्ट ने गलत बताया है।
बॉम्बे की मेयर किशोरी पेडनेकर का बयान
वही दूसरी तरफ हाई कोर्ट के आदेश के बाद इस मामले पर बॉम्बे की मेयर किशोरी पेडनेकर का बयान सामने आया है। किशोरी पेडनेकर का कहना है कि वह भी हैरान हैं। एक अभिनेत्री जो हिमाचल में रहती हैं और मुंबई को पीओके कहती हैं। जो दो टेक के लोग अदालत को भी राजनीति का अखाड़ा बनाना चाहते हैं वो गलत हैं। ये मामला बदले का नहीं है। उन्होंने आगे कहां कि सोशल मीडिया पर काफी ट्रोल किया गया। कोर्ट ने जो फैसला किया है उसका अध्ययन करेंगे।
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आपत्तिजनक भाषा का भी किया प्रयोग
मेयर ने आगे कहां कि शिवसेना शासित बीएमसी कंगना रनौत के बंगले में तोड़फोड़ मामले पर अगला कोर्ट कदम तय करने से पहले उच्च न्यायालय के फैसले का अध्ययन करेगी। यही नहीं एक्ट्रेस के लिए उन्होंने आपत्तिजनक भाषा का भी प्रयोग किया है।
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एमएमए अधिनियम
मीडिया को दिए इंटरव्यू के दौरान मेयर ने कहां कि मुंबई नगर निगम अधिनियम की धारा 354 ए के संबंध में उच्च न्यायालय द्वारा अतीत में दिये गये आदेशों को भी देखा जाएगा। धारा 354 ए नगर निकाय एवं उसके अधिकारियों को कोई भी अवैध निर्माण रोकने का अधिकार प्रदान करती है. उन्होंने अपनी बात रखते हुए आगे कहा कि कंगना को एमएमए अधिनियम के तहत 354 ए नोटिस जारी किया गया और उचित प्रक्रिया का पालन किया गया।
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