इस तारीख से बदल जाएगा मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी का नियम, जानें इसके बारे में

भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण (ट्राई) ने मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी (एमएनपी) के नए नियम को लागू करने की नई तारीख का ऐलान कर दिया है। नए नियम 16 दिसंबर से लागू किए जाएंगे।

Aditya Mishra
Published on: 9 Nov 2019 12:25 PM GMT
इस तारीख से बदल जाएगा मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी का नियम, जानें इसके बारे में
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लखनऊ: भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण (ट्राई) ने मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी (एमएनपी) के नए नियम को लागू करने की नई तारीख का ऐलान कर दिया है। नए नियम 16 दिसंबर से लागू किए जाएंगे।

ट्राई द्वारा इन नियमों को बीते साल दिसंबर में अनाउंस किया गया था। पहले ये नियम 11 नवंबर से लागू होने वाले थे, लेकिन तकनीकी कारणों के चलते इन्हें टाल दिया गया था। नए नियम से ग्राहकों के लिए मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी बेहद आसान हो जाएगी।

मालूम हो 16 दिसंबर से लागू होने वाला एमएनपी के नियम पर पिछले साल 13 दिसंबर को मुहर लगी थी। नए नियम के मुताबिक एमएनपी के लिए आवेदन देने के दो दिनों के अंदर नया सिम कार्ड मिल जाएगा। वहीं यदि आप एक राज्य से दूसरे राज्य में एम्एनपी के लिए आवेदन देते हैं तो इसमें पांच दिनों का वक्त लगेगा।

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नए नियम को लेकर पहले रिपोर्ट आई थी कि एमएनपी का नया नियम 11 नवंबर से लागू होगा लेकिन इसमें फिर से बदलाव किया गया। एमएनपी के नए नियमों को लागू होने में देरी की वजह इसकी टेस्टिंग बताई जा रही है।

दरअसल, ट्राई चाहता है कि नए नियम लागू होने से पहले इसे अच्छी तरह से परख लिया जाए, जिससे लोगों को किसी दिक्कत का सामना न करना पड़े। ट्राई का कहना है कि टेलीकॉम ऑपरेटर्स की ओर से तकनीकी परेशानियों के चलते नए नियमों को अभी लागू नहीं किया जाएगा।

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नए नियम से मिलेगा यह फायदा

नए नियम लागू हो जाने के बाद एक टेलीकॉम ऑपरेटर से दूसरे ऑपरेटर पर स्विच करने के लिए उपभोक्ता को काफी कम इंतजार करना पड़ेगा। अभी जहां नंबर पोर्ट कराने में सात दिन का समय लगता है, लेकिन नए नियम लागू हो जाने के बाद इसमें मात्र दो दिन का समय लगेगा।

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Aditya Mishra

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