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मध्य प्रदेश : बड़वानी में बस और जीप की टक्कर में 4 लोगों की मौत, 10 घायल

टक्कर इतनी जोर की थी कि जीप के परखच्चे उड़ गए और 4 लोगों की मौके पर मौत हो गई। घटना के बाद हाई वे पर जाम लग गया है। स्थानीय लोगों की मदद से घायलों को बाहर निकाला गया।

Aditya Mishra
Published on: 4 Aug 2019 3:44 PM IST
मध्य प्रदेश : बड़वानी में बस और जीप की टक्कर में 4 लोगों की मौत, 10 घायल
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बड़वानी: मध्य प्रदेश के बड़वानी जिले में एक दर्दनाक हादसा हो गया। इस हादसे में पांच लोगों की मौत हो गई है। जबकि 10 से ज्यादा यात्री घायल बताए जा रहे हैं।

जानकारी के अनुसार, खेतिया सेंधवा स्टेट हाईवे पर खड़ीखाम घाट पर तूफान वाहन (जीप) और एक निजी यात्री बस में जोरदार भिड़ंत हो गई।

टक्कर इतनी जोर की थी कि जीप के परखच्चे उड़ गए और 4 लोगों की मौके पर मौत हो गई। घटना के बाद हाई वे पर जाम लग गया है। स्थानीय लोगों की मदद से घायलों को बाहर निकाला गया। बस का ड्राइवर केबिन भी क्षतिग्रस्त हो गया।

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तोरणमाल घूमने जा रहे थे यात्री

पुलिस ने बताया कि तूफान जीप सवार लोग अंबाडा सालखेड़ा के रहने वाले हैं। ये कुक्षी से तोरणमाल जा रहे थे। निवाली के पास खड़ीखाम घाट में जीप और बस की आमने-सामने टक्कर हुई।

इसके बाद जीप चट्‌टान में जा घुसी। बस खेतिया से इंदौर जा रही थी। पुलिस ने घायलों को नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया है।

सालखेड़ा गांव के रहने वाले कई परिवार तीन वाहनों में तोरणमाल घूमने के लिए जा रहे थे। जीप की टक्कर के बाद पीछे आ रही गाड़ियों ने ही हादसे की सूचना पुलिस को दी थी।

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मोटर वाहन (संशोधन) बिल, 2019 संसद में पास

संसद ने बुधवार को मोटर वाहन (संशोधन) बिल, 2019 पारित कर दिया। इसमें ट्रैफिक नियम तोड़ने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने और ज्यादा जुर्माना लगाने का प्रावधान है।

इसके साथ ही हिट एंड रन के शिकार लोगों को मिलने वाली मुआवजा राशि में इजाफा किया गया है। इस बिल के तहत प्रावधान किया गया है कि केंद्र सरकार ‘गोल्डन ऑवर’ में सड़क दुर्घटना के शिकार लोगों का कैशलेस उपचार करने की योजना बनाएगी।

सड़क हादसे में घातक चोट लगने के बाद शुरुआती एक घंटे को गोल्डन ऑवर कहा जाता है। इस दौरान सड़क हादसे के शिकार व्यक्ति के बचने की उम्मीद ज्यादा होती है।

वहीं, हिट और रन में मौत होने पर अब पीड़ित के परिजनों को दो लाख रुपए मिलेंगे। पहले यह राशि 25 हजार रुपए थी. साथ ही गंभीर रूप से घायल लोगों को अब 50 हजार रुपए का मुआवजा मिलेगा।

पहले 12,500 रुपए मिलता था। अब केंद्र सरकार थर्ड पार्टी इंश्योरेंस के अंतर्गत मुआवजे का दावा करने वालों को अंतरिम राहत देने के लिए भी एक योजना बनाएगी।

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