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कर्मचारी होंगे मालामाल: अब मिलेगी ज्यादा सैलेरी, सरकार ने लिया बड़ा फैसला
केंद्रीय कर्मचारियों को 4 साल में LTC (Leave Travel Concession) मिलता है। इस भत्ते में वह इस दौरान एक बार देश में कहीं भी यात्रा कर सकता है। इस समय के दौरान कर्मचारी दो बार अपने होमटाउन यानी घर जाने का मौका मिलता है।
नई दिल्ली: केंद्र की मोदी सरकार ने कोरोना काल में आर्थिक समस्या का सामना करने वाले सरकारी कर्मचारियों को राहत दिया है। कर्मचारियों के अच्छे काम को देखते हुए मोदी सरकार ने तोहफा भी दे दिया है। बजट में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने ऐलान कर दिया था कि LTC Cash Voucher Scheme को इनकम टैक्स की श्रेणी से बाहर कर दिया है।
LTC को टैक्स छूट
इस स्कीम का ऐलान 12 अक्टूकबर 2020 को किया गया था। पहले ये स्कीम केवल केंद्रीय कर्मचारियों के लिए थी लेकिन बाद में इस योजना में प्राइवेट और दूसरे राज्यय कर्मचारियों को भी शामिल कर लिया गया था। बजट भाषण में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि Covid 19 Mahamari के कारण LTC को टैक्स छूट में रखा गया है।
यात्रा भत्ता अवकाश योजना में कैश वाउचर स्कीम का फायदा
सरकार को उम्मीद है कि इस स्कीम से सरकारी कर्मचारियों की जेब में ज्यादा पैसे भी आएंगे और जब पैसा होगा तो वह उसे खर्च भी करेगा। इस पूरी व्यवस्था से अर्थव्यवस्था को फायदा होगा। कोरोना के चलते जो कर्मचारी LTC का फायदा नहीं उठा पाए, उन कर्मचारियों को यात्रा भत्ता अवकाश योजना में कैश वाउचर स्कीम का फायदा दिया जाएगा।
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क्याा होता है LTC (Leave Travel Concession)
केंद्रीय कर्मचारियों को 4 साल में LTC (Leave Travel Concession) मिलता है। इस भत्ते में वह इस दौरान एक बार देश में कहीं भी यात्रा कर सकता है। इस समय के दौरान कर्मचारी दो बार अपने होमटाउन यानी घर जाने का मौका मिलता है। इस यात्रा भत्ते में कर्मचारी को हवाई यात्रा और रेल यात्रा का खर्चा मिलता है। इसके साथ कर्मचारियों को 10 दिन की PL (Priviledged Leave ) भी मिलती है।
कैश वाउचर योजना के लिए गाइडलाइंस
1-LTC के बदले कर्मचारियों को नकद भुगतान दिया जाएगा
2- कर्मचारी के ग्रेड के हिसाब से यात्रा भाडे़ का भुगतान किया जाएगा
3- भाड़े का भुगतान पूरी तरह टैक्स फ्री होगा
4- इस योजना का फायदा उठाने वाले कर्मचारी को भाड़े का तीन गुना खर्च करना होगा
5- लीव एनकैशमेंट के लिए भुगतान के बराबर ही खर्च करना होगा
6- 31 मार्च 2021 से पहले खर्च करने होंगे
7- कर्मचारियों को उस मद में पैसा खर्च करना होगा, जिन पर 12 परसेंट या उससे अधिक जीएसटी लगता हो
8- केवल जीएसटी रजिस्टर्ड वेंडर या व्यापारी से ही सेवाएं या वस्तुओं की खरीद करनी होगी
9- सेवा या वस्तुओं का भुगतान भी डिजिटल तरीके से करना होगा
10- यात्रा भत्ता या अवकाश भत्ता का क्लेम करते समय जीएसटी की रसीद देनी होगी
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डीए में बढ़ोतरी पर रोक हटी, बढ़ जाएगी कर्मचारियों की सैलरी
कोरोना काल में मोदी सरकार ने कर्मचारियों के डीए में बढ़ोतरी पर रोक लगा दी थी लेकिन अब जल्द ही ये रोक हटने जा रही है। AICPI (All India Consumer Price Index) जारी होने के बाद लगभग तय हो गया है अनुमानित 4 फीसदी डीए बढ़ा दिया जाएगा । साथ ही पुराना डीए भी सैलरी में एरियर के तौर पर दिया जाएगा। कुल मिलाकर जल्दी ही सरकारी कर्मचारियों की बल्ले-बल्ले होने जा रही है।
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