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नित्यानंद का सत्यापन न कराने पर प्रिंसिपल हुए गिरफ्तार

पुरी को आईपीसी की धारा 188 के तहत गिरफ्तार कर लिया गया। उन्हें बाद में जमानत पर रिहा कर दिया गया। जिला कलेक्टर द्वारा जारी की गई एक अधिसूचना के मुताबिक संपत्ति के मालिक के लिए किराए पर संपत्ति देने के दौरान पुलिस को सूचित करना अनिवार्य है।

SK Gautam
Published on: 21 Nov 2019 4:32 PM GMT
नित्यानंद का सत्यापन न कराने पर प्रिंसिपल हुए गिरफ्तार
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अहमदाबाद: पुलिस ने गुरुवार को गुजरात में दिल्ली पब्लिक स्कूल (डीपीएस) के प्रिंसिपल को विद्यालय की जमीन विवादित स्वयंभू स्वामी नित्यानंद को आश्रम के लिए देने के आरोप में गिरफ्तार कर लिया। प्रिंसिपल को सरकारी मानदंडों का उल्लंघन करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया।

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पुरी ने कलेक्टर की अधिसूचना को नजरअंदाज किया

पुलिस ने कहा कि अहमदाबाद के बाहरी इलाके में हीरापुर गांव में स्थित दिल्ली पब्लिक स्कूल (पूर्व) के प्रधानाचार्य हितेश पुरी ने कलेक्टर की अधिसूचना को नजरअंदाज किया। स्कूल प्रबंधन शहर में एक आपराधिक मामले में फंसे विवादित गुरु को आश्रम के लिए पट्टे पर जमीन देने के बाद पुलिस को सूचना दिये जाने से संबंधित दस्तावेज उपलब्ध कराने में विफल रहे।

संपत्ति देने के दौरान पुलिस को सूचित करना अनिवार्य है

पुरी को आईपीसी की धारा 188 के तहत गिरफ्तार कर लिया गया। उन्हें बाद में जमानत पर रिहा कर दिया गया। जिला कलेक्टर द्वारा जारी की गई एक अधिसूचना के मुताबिक संपत्ति के मालिक के लिए किराए पर संपत्ति देने के दौरान पुलिस को सूचित करना अनिवार्य है।

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डिप्टी एसपी (अहमदाबाद ग्रामीण), के टी कामरिया ने कहा कि स्कूल ने अपनी संपत्ति नित्यानंददास आश्रम को बिना पुलिस को सूचित किए किराए पर दी। इसलिए पुरी को गिरफ्तार किया गया बाद में उन्हें जमानत दे दी गई थी।

इस बीच केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (CBSE) ने भी गुजरात के शिक्षा विभाग से एक रिपोर्ट मांगी है कि किस तरह से अहमदाबाद के नित्यानंद के आश्रम में स्कूल की जमीन को उसकी अनुमति के बिना पट्टे पर दिया गया था।

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