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अंबानी पर बड़ी कार्यवाही: SBI ने दिया तगड़ा झटका, 1200 करोड़ का कर्ज बना मुसीबत
रिलायंस कम्यूनिकेशंस के अध्यक्ष अनिल अंबानी की मुश्किलें अब दिन प्रति दिन बढ़ती ही जा रही हैं। नेशनल कंपनी लॉ ट्राइब्यूनल (NCLT) ने चेयरमैन अनिल अंबानी के खिलाफ दिवालिया की कार्यवाही आगे बढ़ाने की अनुमति दे दी है।
नई दिल्ली। रिलायंस कम्यूनिकेशंस के अध्यक्ष अनिल अंबानी की मुश्किलें अब दिन प्रति दिन बढ़ती ही जा रही हैं। नेशनल कंपनी लॉ ट्राइब्यूनल (NCLT) ने चेयरमैन अनिल अंबानी के खिलाफ दिवालिया की कार्यवाही आगे बढ़ाने की अनुमति दे दी है। बता दें, उन पर भारतीय स्टेट बैंक का (SBI) का 1200 करोड़ रुपये का कर्ज न चुका पाने की वजह से ये आदेश जारी किया गया है। एनसीएलटी की मुंबई बेंच ने आज आरकॉम के कर्ज लेने के मामले में अपना फैसला सुनाया है।
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1200 करोड़ रुपये की पर्सनल गारंटी
दरअसल भारतीय स्टेट बैंक ने सन् 2016 में अनिल अंबानी के नेतृत्व वाली कंपनियों रिलायंस कम्युनिकेशंस (RCOM) और रिलायंस इंफ्राटेल (RITL) को ये कर्ज दिए थे। बैंक के इन कर्जों के लिए अनिल अंबानी ने 1200 करोड़ रुपये की पर्सनल गारंटी दी थी।
लेकिन अब दोनों कंपनियां बंद हो गई हैं। इसकी वजह से भारतीय स्टेट बैंक को मुंबई नेशनल कंपनी लॉ ट्राइब्यूनल (NCLT) में अपील करनी पड़ी। बैंक ने मांग की कि दिवालिया कानून के अनुसार, अनिल अंबानी से यह रकम वसूली की अनुमति दी जाए क्योंकि उन्होंने इस कर्ज की पर्सनल गारंटी दी है।
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49,000 करोड़ रुपये का बकाया कर्ज
सन् 2019 की शुरुआत में RCom ने बैंकरप्शी मतलब कि दिवालिया होने के लिए आवेदन किया और बताया कि उसके उपर करीब 33,000 करोड़ रुपये का कर्ज है। हालांकि, बैंकों का कहना है कि उनका अगस्त 2019 तक RCom के उपर 49,000 करोड़ रुपये का बकाया कर्ज है।
इससे पहले भारतीय स्टेट बैंक ने कंपनी के कर्ज के समाधान की एक योजना प्रस्तुत की थी, जिसमें ऋणदाताओं को अपने बकाए की 23,000 करोड़ रुपये की राशि की वसूली होने का अनुमान था। यह राशि उनके कुल बकाए की करीब आधी है।
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