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एंटीलिया केस: NIA ने लिया बड़ा एक्शन, वाजे पर लगाया 'यूएपीए' एक्ट

ठाणे की अदालत ने महाराष्ट्र एटीएस को मनसुख हिरेन हत्या मामले में जांच रोकने और इसे राष्ट्रीय जांच एजेंसी को सौंपने का आदेश दिया है। बता दें कि महाराष्ट्र एटीएस के द्वारा मामला ना सौंपे जाने के बाद एनआईए ने ठाणे सेशन कोर्ट में याचिका दायर की थी।

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Published on: 24 March 2021 8:11 PM IST
एंटीलिया केस: NIA ने लिया बड़ा एक्शन, वाजे पर लगाया यूएपीए एक्ट
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एंटीलिया केस: NIA ने लिया बड़ा एक्शन, वाजे पर लगाया 'यूएपीए' एक्ट

मुंबई: देश के उद्योगपति मुकेश अंबानी के घर एंटीलिया मामले में मनसुख हिरेन हत्या की जांच अब राष्ट्रीय जांच एजेंसी करेगी। ठाणे की अदालत ने महाराष्ट्र एटीएस को मनसुख हिरेन हत्या मामले में जांच रोकने और इसे राष्ट्रीय जांच एजेंसी को सौंपने का आदेश दिया है। बता दें कि महाराष्ट्र एटीएस के द्वारा मामला ना सौंपे जाने के बाद एनआईए ने ठाणे सेशन कोर्ट में याचिका दायर की थी। वहीं जांच हाथ में आते ही एनआईए द्वारा सचिन वाजे पर बड़ी कार्रवाई करते हुए उसपर यूएपीए अधिनियम लगा दिया गया है।

महाराष्ट्र एटीएस केस को एनआईए को सौंपने के विरोध में थी

बता दें कि केंद्रीय गृह मंत्रालय के आदेश के बाद भी महाराष्ट्र एटीएस मनसुख हिरेन हत्या मामले को एनआईए को नहीं सौंप रही थी। जैसा की पता है कि एंटीलिया के बाहर संदिग्ध तौर पर पार्क की गई स्कॉर्पियो कार में जिलेटिन की 20 छड़ें रखी थीं। इस कार के मालिक व्यापारी मनसुख हिरेन थे, जिनका कुछ दिनों बाद शव मिला था।

mansookh hiren

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कार फॉरेंसिक जांच में

वहीं मनसुख हिरेन मामले में महाराष्ट्र एटीएस ने सचिन वाजे से संबंधित एक और कार दमन से बरामद की थी। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक, ये कार सचिन वाजे के पार्टनर की थी और इस कार के मालिक और सचिन वाजे के बीच कनेक्शन की जांच की जा रही है। फिलहाल इस कार फॉरेंसिक जांच के लिए भेज दिया गया है।

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आखिर क्या है यूएपीए कानून

यूएपीए के तहत देश और देश के बाहर गैरकानूनी गतिविधियों को रोकने के लिए बेहद सख्त प्रावधान किए गए हैं। 1967 के इस कानून में सरकार ने कुछ संशोधन करके इसे और कड़ा बना दिया है। यह कानून पूरे देश में लागू होता है। यह कानून राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) को अधिकार देता है कि वो किसी तरह की आतंकी गतिविधि में शामिल संदिग्ध को आतंकवादी घोषित कर सके।

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