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सेना ने जारी की गाइडलाइन: 3 मई तक ऐसे ही करना होगा पालन

इन हालातों में भारतीय सेना की ओर से भी अपने जवानों और स्टाफ के लिए सख्‍त निर्देश जारी किए गए हैं। भारतीय सेना की ओर से कहा गया है कि इन निर्देशों का सख्‍ती से पालन किया जाए।

Vidushi Mishra
Published on: 16 April 2020 7:25 PM IST
सेना ने जारी की गाइडलाइन: 3 मई तक ऐसे ही करना होगा पालन
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नई दिल्‍ली। देशभर में कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए लॉकडाउन को 3 मई तक बढ़ा दिया गया है। सरकार हर वो कदम उठा रही है, जिससे कोरोना वायरस के संक्रमण की चेन को तोड़ा जा सके। इन हालातों में भारतीय सेना की ओर से भी अपने जवानों और स्टाफ के लिए सख्‍त निर्देश जारी किए गए हैं। भारतीय सेना की ओर से कहा गया है कि इन निर्देशों का सख्‍ती से पालन किया जाए।

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भारतीय सेना द्वारा जारी किए गए निर्देश

लॉकडाउऩ को 3 मई तक बढ़ाए जाने के मद्देनजर सभी सैन्य प्रतिष्ठानों, छावनियों, गठन मुख्यालयों और इकाइयों में 19 अप्रैल 2020 तक सख्त रूप से 'नो मूवमेंट' का पालन किया जाए। यानी आवाजाही पर रोक लगाई जा रही है। इस अवधि में सिर्फ आवश्यक सेवाओं से जुड़े कर्मियों को ही आने जाने की अनुमति होगी।

यह उन संरचनाओं या इकाइयों के किसी भी परिचालन कार्यों में बाधा नहीं डालेगा जो अपेक्षित संख्‍या के साथ आयोजित किए जाएंगे।

आगे 19 अप्रैल 2020 तक के लिए निर्देश

भारतीय सेना मुख्यालय के अंदर, केवल सैन्य संचालन, सैन्य खुफिया, ऑपरेशनल लॉजिस्टिक और स्ट्रैटेजिक मूवमेंट शाखाएं कोविड 19 से संबंधित कार्यों को पूरा करने के लिए कार्य करेंगी। लेकिन इन शाखाओं के अंदर रहने का समय और संख्‍या की न्यूनतम होनी चाहिए।

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साथ ही बची हुई शाखाएं घर से काम करेंगी और किसी विशिष्ट कार्य को मामले के आधार पर संभाला जा सकता है। ये आदेश 19 अप्रैल 2020 तक मान्य रहेंगे।

सेना कमांड मुख्यालय के अंदर, केवल लोग, रसद और संचालन शाखा कर्मचारियों के साथ काम करेगी (उत्तरी और पूर्वी कमान को छोड़कर) जहां इसके अलावा खुफिया शाखा भी कार्य करेगी।

फिर 19 अप्रैल से 3 मई 2020 तक आदेश

सेना मुख्यालय, कमान मुख्यालय और गठन मुख्यालय में कार्यालय 50% लोगों के साथ कार्य करना शुरू कर सकते हैं।

ये हैं 3 मई तक आदेश

महानिदेशक चिकित्सा सेवा (सेना) कोरोना वायरस संक्रमण के खिलाफ पूरी ताकत से कार्य करना जारी रखेंगे।

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भारतीय सेना के सभी चिकित्सा प्रतिष्ठान और अस्पताल पूरी ताकत और क्षमता से काम करते रहेंगे।

सभी प्रशिक्षण गतिविधियों और अस्थायी ड्यूटी को 3 मई तक निलंबित रखा जाएगा।

3 मई के बाद की जाने वाली कार्रवाई के निर्देश सरकार से नए आदेश प्राप्त होने पर जारी किए जाएंगे।

इसके बाद सभी सामाजिक, खेल, मनोरंजन, शैक्षणिक, सांस्कृतिक और धार्मिक समारोहों को स्थगित रखा जाएगा। किसी भी धार्मिक, रेजिमेंटल या औपचारिक कार्यों की अनुमति नहीं होगी।

अगले आदेश तक कोरोना संक्रमण के हॉटस्‍पॉट और संवेदनशील क्षेत्रों में आने वाले सभी ऑफिस में नो मूवमेंट जारी रहेगा।

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Vidushi Mishra

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