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लाखों पक्षियों की हत्याः महाराष्ट्र सरकार का आदेश, बर्ड फ्लू रोकने की बड़ी तैयारी

बर्ड फ्लू की पुष्टि के बाद प्रशासन ने नवापुर में मंगलवार को एक लाख से अधिक मुर्गियों को मारने के लिए अलग कर दिया था। जानकारी के मुताबिक महाराष्ट्र में मंगलवार को 1291 पक्षियों की मौत बर्ड फ्लू से हुई थी, जिसमें 1266 पोल्ट्री पक्षी हैं।

Ashiki
Published on: 10 Feb 2021 4:08 AM GMT
लाखों पक्षियों की हत्याः महाराष्ट्र सरकार का आदेश, बर्ड फ्लू रोकने की बड़ी तैयारी
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ताजा जानकारी के लाखों पक्षियों की हत्याः महाराष्ट्र सरकार का आदेश, बर्ड फ्लू रोकने की बड़ी तैयारी

नई दिल्ली: देशभर में एवियन इन्फ्लूएंजा यानी बर्ड फ्लू का कहर जारी है। बर्ड फ्लू के खतरे के बीच कई राज्यों में पक्षियों की मरने की घटनाएं लगातार सामने आ रही हैं। इस बीच मध्यप्रदेश की राजधानी भोपाल स्थित केंद्रीय प्रयोगशाला आईसीएआर- नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हाई-सिक्योरिटी एनिमल डिजीज ने मंगलवार को महाराष्ट्र के नंदुरबार जिले के नवापुर में 12 और पोल्ट्री फार्मों में बर्ड फ्लू से पक्षियों के मरने की पुष्टि की है।

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लाख से अधिक मुर्गियों को मारने के लिए किया अलग

अब प्रभावित पोल्ट्री फार्मों की संख्या बढ़कर 16 हो गई। बर्ड फ्लू की पुष्टि के बाद प्रशासन ने नवापुर में मंगलवार को एक लाख से अधिक मुर्गियों को मारने के लिए अलग कर दिया था। जानकारी के मुताबिक महाराष्ट्र में मंगलवार को 1291 पक्षियों की मौत बर्ड फ्लू से हुई थी, जिसमें 1266 पोल्ट्री पक्षी हैं। इसी के साथ बर्ड फ्लू से मरने वाले पक्षियों की संख्या बढ़कर 41,504 पहुंच गई है।

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पशुपालन विभाग की 100 टीमें पहुंची

एक रिपोर्ट के मुताबिक नवापुर तहसील के 28 पोल्ट्री फार्म में कुल 9.50 लाख मुर्गियां हैं। बर्ड फ्लू से पोल्ट्री फार्म को भारी नुकसान होगा। प्रशासन ने नवापुर में अंडे और मुर्गियों की बिक्री पर भी प्रतिबंध लगा दिया है। नवापुर में पोल्ट्री फार्म सबसे अधिक हैं। पशुपालन विभाग की करीब 100 टीमें नंदुरबार पहुंच गई हैं।

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पक्षियों को घर में न रखने का आदेश जारी

इस बीच प्रशासन ने नवापुर में ग्रामीणों को देशी मुर्गी, चिकन, बतख, कबूतर समेत अन्य पक्षियों को घर में इकट्ठा करके न रखने का आदेश जारी कर दिया है। लोगों को सभी पक्षियों को प्रशासन के हवाले करना होगा। गांव में पालतू पक्षियों को ले जाने के लिए सरकारी ट्रैक्टर और पिकअप आएगा। वहीं इस आदेश का उल्लंघन करने वालों पर डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 के तहत कार्रवाई की जाएगी।

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