रामदेव की 'कोरोना दवा' पर हाईकोर्ट का केंद्र को नोटिस, कहा- कल ही दें जवाब

बा रामदेव के पतंजलि आयुर्वेदिक संस्थान द्वारा कोरोना की दवा कोरोनिल बनाने का दावा कर अपने लिए मुसीबत खड़ी कर ली है। इस मामले में केंद्र सरकार के आयुष मंत्रालय द्वारा पतंजलि पर दवा के प्रचार-प्रसार पर रोक लगाई गई और विभिन्न राज्यों में पतंजलि पर केस लगा दिए गए है।

suman
Published on: 30 Jun 2020 2:38 PM GMT
रामदेव की कोरोना दवा पर हाईकोर्ट का केंद्र को नोटिस, कहा- कल ही दें जवाब
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नैनीताल बाबा रामदेव के पतंजलि आयुर्वेदिक संस्थान द्वारा कोरोना की दवा कोरोनिल बनाने का दावा कर अपने लिए मुसीबत खड़ी कर ली है। इस मामले में केंद्र सरकार के आयुष मंत्रालय द्वारा पतंजलि पर दवा के प्रचार-प्रसार पर रोक लगाई गई और विभिन्न राज्यों में पतंजलि पर केस लगा दिए गए है। आज हाईकोर्ट ने कोरोना वायरस से निजात दिलाने वाली कोरोनिल टैबलेट लांच करने के खिलाफ़ दायर याचिका पर केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया है।

हाई कोर्ट ने मंगलवार को हुई सुनवाई में केंद्र सरकार के असिस्टेंट सॉलिसिटर जनरल को ये नोटिस जारी किया है। मामले की अगली सुनवाई 1 जुलाई बुधवार को होगी।

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ये है मामला

बता दें कि मंगलवार यानी 23 जून को बाबा रामदेव और आचार्य बालकृष्ण ने कोरोना की सफल इलाज का दावा करते हुए 'कोरोनिल' टैबलेट के साथ एक कोरोना किट लॉन्च की थी। उनके इस एलान के बाद केंद्र सरकार के आयुष मंत्रालय ने दिव्य योग फ़ार्मेसी और राज्य सरकार से इस मामले में स्पष्टीकरण मांगा था।

इसके बाद उत्तराखंड का आयुष विभाग हरकत में आया और दिव्य योग फ़ार्मेसी को नोटिस जारी कर स्पष्टीकरण मांगा। दिव्य योग फ़ार्मेसी ने शुक्रवार को इसका जवाब दे दिया था जिसमें कहा गया कि उनकी ओर से कोरोना की दवा बनाने का कोई दावा नहीं किया गया।

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केंद्रीय आयुष मंत्रालय ने आज दिव्य योग फ़ार्मेसी को इस मामले में क्लीन चिट दे दी है। कोरोना किट के प्रचार पर भी तुरंत रोक लगाने के निर्देश दिए थे। आयुष विभाग का कहना है कि पतंजलि को इम्युनिटी बूस्टर बनाने का लाइसेंस दिया गया था।

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