पायल तडवी मामले में तीनों आरोपी डाक्टरों की जमानत याचिका खारिज

नायर हॉस्पिटल की पायल तडवी की मौत के मामले में गिरफ्तार आरोपी तीनों महिला डॉक्टर्स की विशेष अदालत ने जमानत याचिका खारिज कर दी है। न्यायाधीश पीबी जाधव ने शुक्रवार को तीन डॉक्टरों की जमानत याचिका पर दलीलें सुनीं थी और फैसला सोमवार दोपहर के लिए सुरक्षित रखा था।

Aditya Mishra
Published on: 24 Jun 2019 12:32 PM GMT
पायल तडवी मामले में तीनों आरोपी डाक्टरों की जमानत याचिका खारिज
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मुंबई: नायर हॉस्पिटल की पायल तडवी की मौत के मामले में गिरफ्तार आरोपी तीनों महिला डॉक्टर्स की विशेष अदालत ने जमानत याचिका खारिज कर दी है। न्यायाधीश पीबी जाधव ने शुक्रवार को तीन डॉक्टरों की जमानत याचिका पर दलीलें सुनीं थी और फैसला सोमवार दोपहर के लिए सुरक्षित रखा था।

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बीवाईएल नायर अस्पताल में मेडिकल छात्रा 26 वर्षीय पायल तडवी ने 22 मई को छात्रावास के कमरे में कथित तौर पर प्रताड़ना से तंग आकर आत्महत्या कर ली थी। परिवार ने आरोप लगाया था कि पायल के तीन सीनियर्स डॉक्टर हेमा आहूजा, भक्ति मेहर और अंकिता खंडेलवाल ने उसे आत्महत्या के लिए उकसाया। मामले में पुलिस ने केस दर्ज कर तीनों को गिरफ्तार कर लिया था। फिलहाल, तीनों आरोपी महिला डॉक्टर्स न्यायिक हिरासत में हैं।

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अदालत में क्या-क्या हुआ?

पीड़िता के परिवार की ओर से अधिवक्ता गुणरतन सदावर्ते ने आराेपी महिला डॉक्टर की जमानत याचिका का विरोध किया। सदावर्ते ने पायल की मां द्वारा पुलिस आयुक्त को लिखे एक पत्र को अदालत में पेश किया, जिसमें कहा गया था कि तीनों आरोपियों ने उन्हें और पीड़ित के पति को अदालत परिसर के भीतर धमकी दी थी।

बचाव पक्ष के अधिवक्ता अबाब पोंडा ने कहा कि इसे आत्महत्या के लिए उकसाने का मामला नहीं कहा जा सकता है। उन्होंने सिर्फ काम को लेकर उससे बात की थी। सभी पक्षों को सुनने के बाद अदालत ने कहा था कि वह सोमवार को जमानत याचिका पर फैसला करेंगे।

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