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कटेगा 5000 जुर्माना: वाहन चालक हो जाएं सावधान, जान लें ये नियम
बेंगलुरु में अब साइकिल को कार के रैक पर लादकर ले जाने पर व्यक्ति को भारी भरकम जुर्माना देना होगा। अगर किसी शख्स के पास RTO की तरफ से परमिशन के कागजात नहीं हैं तो उसे 5000 का जुर्माना देना होगा।
बेंगलुरु: बेंगलुरु में अब साइकिलिंग ट्रैक और ऐसी अन्य जगहों पर साइकिल को अपनी कार के रैक पर लादकर ले जाने की अनुमति नहीं है। अगर ऐसा करते हुए कोई पाया गया तो उसे भारी भरकम जुर्माना भी देना पड़ सकता है। बताया जा रहा है कि यहां पर साइकिल को कार के रैक पर ले जाने वाले इंसान को पांच हजार रुपये तक का जुर्माना भरना पड़ सकता है। अब अगर व्यक्ति के पास रीजनल ट्रांसपोर्ट ऑफिसर (RTO) की तरफ से अनुमति के कागजात नहीं होंगे तो उसे पेनाल्टी भरने के लिए तैयार रहना होगा।
प्रशांत सुकुमारन के साथ हुआ कुछ ऐसा
बेंगलुरु में एक शख्स को कुछ ऐसी ही परिस्थिति का सामना करना पड़ा था। दरअसल, ये व्यक्ति साइकलिंग से लौटते वक्त कार में साइकिल लादकर ले जा रहा था, जिसके लिए उस शख्स को जुर्माना भरना पड़ा था। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, प्रशांत सुकुमारन नाम का यह व्यक्ति अपने बेटे के साथ वीकेंड के दौरान कार पर दो साइकिल लादकर ट्रैक पर गया था, वहीं वहां से वापसी करने के दौरान उन्हें पुलिस ने रोका और इसके लिए जुर्माना भरने के लिए कहा। जब सुकुमारन ने इस बारे में पूछा तो बताया गया कि एक साइकिल लेकर जाने की अनुमति है लेकिन आप दो साइकिल लेकर जा रहे हैं।
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(फोटो- ट्विटर)
कई साइकिलिस्ट इस फैसले से नहीं हैं खुश
बिना परमिशन के कार के रैक पर साइकिल लादकर ले जाने के लिए अब पांच हजार रुपये तक का जुर्माना देना पड़ सकता है। वहीं प्रशांत सुकुमारन पर जुर्माना लगने से कई साइकिलिस्ट खुश नहीं नजर आ रहे हैं। उनका कहना है कि यह अभी ही हो रहा है कि लोगों को कार की रैक पर साइकिल लादकर ले जाने के लिए जुर्माना देना पड़ रहा है। हमने ऐसा किया है, लेकिन हम पर कभी जुर्माना नहीं लगा है। वहीं इस मामले में ADGP भास्कर राव ने अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि जुर्माने के प्रावधान रेयर मामलो में है, जहाा साइकिल लादकर ले जाने से दूसरों को कोई खतरा हो।
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