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सरकार का बड़ा ऐलान: सड़कों पर चलने वाले इन वाहनों को मिलेगी छूट

प्रदूषण से छुटकारा पाने के लिए दिल्ली सरकार 4 नवंबर से एक बार फिर से ऑड-ईवन नियम लागू करेगी। इस बीच दिल्ली सरकार ने ऑड ईवन योजना को लेकर बड़ा फैसला लिया है। दिल्ली सरकार द्वारा ऑड ईवन से इलेक्ट्रिक वाहनों को छूट देने की घोषणा की गई है।

Vidushi Mishra
Published on: 3 Nov 2019 6:37 PM GMT
सरकार का बड़ा ऐलान: सड़कों पर चलने वाले इन वाहनों को मिलेगी छूट
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सरकार का बड़ा ऐलान: सड़कों पर चलने वाले इन वाहनों को मिलेगी छूट

नई दिल्ली : प्रदूषण से छुटकारा पाने के लिए दिल्ली सरकार 4 नवंबर से एक बार फिर से ऑड-ईवन नियम लागू करेगी। इस बीच दिल्ली सरकार ने ऑड ईवन योजना को लेकर बड़ा फैसला लिया है। दिल्ली सरकार द्वारा ऑड ईवन से इलेक्ट्रिक वाहनों को छूट देने की घोषणा की गई है। एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड (ईईएसएल) की ओर से दिल्ली सरकार से इलेक्ट्रिक वाहनों को छूट देने का आग्रह किया गया था।

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प्रदूषण से निपटने के लिए 300 टीमें

प्रदूषण से निपटने के लिए ईईएसएल ने ट्वीट में कहा था , "हमें उम्मीद है कि अरविंद केजरीवाल और दिल्ली सरकार को यह एहसास होगा कि बिजली से चलने वाली गाड़ियां उनके वाहन प्रदूषण को कम करने की सोच के अनुरूप है और इसे सम - विषम योजना से अलग रखा जाना चाहिए।"

सरकार द्वारा चलाई जा रही ये योजना 4-15 नवंबर के बीच लागू रहेगी, मतलब ऑड तारीख वाले दिन सिर्फ ऑड नंबर की गाड़ियां और ईवन तारीख वाले दिन ईवन नंबर की गाड़ियां ही चल पाएंगी।

दिल्ली सरकार के निर्देश के अनुसार, नियम सुबह 8 बजे से रात 8 बजे तक लागू रहेंगे। नियम का उल्लंघन करने वाले लोगों पर 4000 रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा।

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यदि आपकी गाड़ी का रजिस्ट्रेशन नंबर किसी ऑड नंबर पर खत्म हो रहा है, जैसे- 1, 3, 5, 7 और 9 तो आप 5, 7, 9, 11, 13 और 15 नवंबर को अपनी गाड़ी दिल्ली में चला सकते हैं।

यदि आपकी गाड़ी का रजिस्ट्रेशन नंबर किसी ईवन नंबर पर खत्म हो रहा है, जैसे - 0, 2, 4, 6 और 8 तो आप 4, 6, 8, 10, 12 और 14 नवंबर को अपनी गाड़ी दिल्ली में चला सकते हैं।

अब इस बार ऑड-ईवन नियम के दायरे से दोपहिया वाहनों को बाहर रखा गया है। वहीं इस बार सीएनजी गाड़ियाों को भी ऑड-ईवन के दायरे में रखा गया है। जिससे प्रदूषण पर जल्द से जल्द काबू पाया जा सके।

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