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बिहार में पड़ोसी ने की मुर्गे की हत्या, मचा बवाल, 7 लोगों के खिलाफ केस दर्ज

बिहार के कैमूर जिले के दुर्गावती थाना क्षेत्र में अजीबोगरीब मामला देखने को मिला है। यहां एक मुर्गे की हत्या का मामला थाने पहुंचा गया है। इस घटना में 7 लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया गया है।

Dharmendra kumar
Published on: 22 Nov 2019 3:05 PM GMT
बिहार में पड़ोसी ने की मुर्गे की हत्या, मचा बवाल, 7 लोगों के खिलाफ केस दर्ज
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पटना: बिहार के कैमूर जिले के दुर्गावती थाना क्षेत्र में अजीबोगरीब मामला देखने को मिला है। यहां एक मुर्गे की हत्या का मामला थाने पहुंचा गया है। इस घटना में 7 लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया गया है।

इस मामले से बिहार पुलिस भी हैरान है और कशमकश में है कि आखिर मामले का निपटारा कैसे किया जाए। फिलहाल पुलिस ने 7 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। यह मामला इन दिनों चर्चा का विषय बना हुआ है।

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मिली जानकारी के मुताबिक पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट में मुर्गे की गर्दन पर ब्लेड चलने का सबूत मिले हैं। पुलिस उपाधीक्षक ने कहा कि पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है।

पुलिस के एक अधिकारी के मुताबिक दुर्गावती थाना क्षेत्र के तिरोजपुर गांव निवासी कमला देवी का पड़ोस के ही एक परिवार से विवाद चल रहा था। दो दिन पहले किसी बात को लेकर दोनों में लड़ाई हुई थी। इस क्रम में पड़ोसी ने दौड़ा कर कमला देवी के पालतू एक मुर्गे को पकड़ लिया और उसे मार डाला।

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आरोपियों ने कमला देवी और उसके पुत्र इंदल के साथ भी कथित रूप से मारपीट की गई है। मोहनिया के पुलिस उपाधीक्षक रघुनाथ सिंह के मुताबिक कमला देवी के बयान पर इस मामले की एक एफआईआर धारा 429, 341, 323 के तहत दर्ज कर ली गई है, जिसमें सात लोगों को आरोपी बनाया गया है।

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क्या है धारा 429

पचास या पचास रुपये से अधिक मूल्य के किसी जानवर को मारना या उसे बेकार करना। इस जुर्म में पांच साल के कैद की सजा या जुर्माना या दोनों का प्रावधान है।

Dharmendra kumar

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