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BJP MPs Resigned: बालकनाथ, दीया कुमारी और राज्यवर्धन राठौड़ को खाली करना होगा सरकारी बंगला, BJP सांसदों को 30 दिनों में आवास छोड़ने का नोटिस
BJP MPs Resigned: समिति की ओर से जिन सांसदों को आवास खाली खाली करने का नोटिस दिया गया है उनमें सांसद बालकनाथ, राज्यवर्धन सिंह राठौड़ और जयपुर राजघराने से ताल्लुक रखने वाली दीया कुमारी भी शामिल हैं।
BJP MPs Resigned: भारतीय जनता पार्टी के कई सांसदों ने मध्य प्रदेश और राजस्थान में विधानसभा का चुनाव जीतने के बाद सांसदी से इस्तीफा दे दिया है। अब लोकसभा आवास समिति की ओर से विधानसभा का चुनाव जीतने वाले सभी भाजपा सांसदों को 30 दिनों के भीतर सांसद आवास खाली करने का नोटिस दिया गया है। समिति की ओर से जिन सांसदों को आवास खाली खाली करने का नोटिस दिया गया है उनमें सांसद बालकनाथ, राज्यवर्धन सिंह राठौड़ और जयपुर राजघराने से ताल्लुक रखने वाली दीया कुमारी भी शामिल हैं।
भाजपा के तमाम सांसद बने विधायक
भाजपा ने मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ की चुनावी बाजी जीतने के लिए तमाम सांसदों को भी चुनावी अखाड़े में उतार दिया था। इनमें से अधिकांश सांसद चुनाव जीतने में कामयाब रहे हैं जबकि कुछ सांसदों को हार का भी सामना करना पड़ा है। भाजपा की ओर से तीन राज्यों में 21 सांसदों को चुनावी अखाड़े में उतारा गया था जिनमें 12 सांसद चुनाव जीतने में कामयाब रहे हैं।
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चुनाव जीतने वाले सांसदों में राजस्थान से सांसद बालकनाथ, दीया कुमारी, राज्यवर्धन सिंह राठौड़, किरोड़ी लाल मीणा शामिल हैं। छत्तीसगढ़ से रेणुका सिंह, गोमती साय और अरुण साव विधायकी का चुनाव जीतने में कामयाब रहे हैं। मध्य प्रदेश से नरेंद्र सिंह तोमर, प्रह्लाद सिंह पटेल, रीति पाठक और उदय प्रताप सिंह को कामयाबी मिली है।
अब सांसद का बंगला खाली करने का नोटिस
चुनाव जीतने वाले आठ सांसद सामान्य पुल का हिस्सा है जबकि तीन सांसद मंत्री हैं। मंत्रियों के आवास का आवंटन शहरी विकास मंत्रालय की ओर से किया जाता है।
लोकसभा आवास समिति की ओर से सांसदों को सांसद आवास आवंटित किए जाते हैं। अब समिति की ओर से चुनाव जीतने वाले भाजपा सांसदों को 30 दिनों में आवास खाली करने का नोटिस दिया गया है।
जिन सांसदों को यह नोटिस जारी किया गया है उनमें बालकनाथ, राज्यवर्धन सिंह राठौड़, दीया कुमारी, राकेश सिंह, अरुण साव, गोमती साय, रीति पाठक और उदय प्रताप सिंह के नाम भी शामिल है।
30 दिनों में आवास छोड़ने का नियम
विभिन्न दलों के सांसदों को राजधानी दिल्ली के लुटियन जोन में रहने के लिए आवास मुहैया कराए जाते हैं। लोकसभा आवास समिति की ओर से सांसदों की वरिष्ठता के आधार पर बंगलो का आवंटन किया जाता है। नियमानुसार यदि सांसद की ओर से सांसदी से इस्तीफा दिया जाता है तो 30 दिनों के अंदर सरकारी बंगला खाली करना होता है।
इस नियम के आधार पर ही लोकसभा आवास समिति की ओर से सांसदों को बंगला खाली करने का नोटिस जारी किया गया है। यदि सांसद की ओर से बंगला खाली नहीं किया गया तो नोटिस पीरियड बीतने के बाद उसे बाजार मूल्य के हिसाब से किराए का भुगतान करना होगा।