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Brij Bhushan Singh Case: महिला पहलवानों के यौन शोषण मामले पर आज फिर सुनवाई, आरोपों के घेरे में हैं बृजभूषण सिंह
Brij Bhushan Singh Case: पुलिस ने अपनी चार्जशीट में बृजभूषण के खिलाफ मामला चलाने लायक सबूत होने की बात कही थी, जिस पर फिलहाल कोर्ट में सुनवाई चल रही है।
Brij Bhushan Singh Case: भारतीय कुश्ती महासंघ के पूर्व अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ दर्ज यौन शोषण मामले की सुनवाई आज फिर दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट में होगी। 6 महिला पहलवानों ने पूर्व कुश्ती संघ प्रमुख पर यौन शोषण करने का आरोप लगाया है। जिसकी जांच दिल्ली पुलिस की एसआईटी द्वारा की गई थी। पुलिस ने अपनी चार्जशीट में बृजभूषण के खिलाफ मामला चलाने लायक सबूत होने की बात कही थी, जिस पर फिलहाल कोर्ट में सुनवाई चल रही है।
इससे पहले पिछली सुनवाई 28 जुलाई को हुई थी। जिसमें यूपी की कैसरगंज सीट से बीजेपी के लोकसभा सांसद बृजभूषण शरण सिंह शामिल नहीं हुए थे। उनके वकील ने चार्जशीट में काफी ज्यादा पन्ना होने का हवाला देकर उसे पढ़ने के लिए अतिरिक्त समय मांगा था। जिसे अदालत ने स्वीकार करते हुए अगली सुनवाई की तारीख 3 अगस्त को तय की थी।
वहीं, सुनवाई के दौरान बीजेपी सांसद के गैर हाजिर रहने पर उनके वकील ने कोर्ट को बताया था कि उनके मुवक्किल किसी काम से बाहर गए हुए हैं। उनकी पेशी से छूट के लिए उन्होंने अर्जी दी हुई है। बताते चलें कि दिल्ली पुलिस ने महिला पहलवानों से यौन उत्पीड़न के मामले में बृजभूषण सिंह के खिलाफ 15 जून को राउज एवेन्यू कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की थी।
बृजभूषण को मिल चुकी है जमानत
भारतीय कुश्ती महासंघ के पूर्व अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ 6 महिला पहलवानों ने यौन उत्पीड़न के आरोप लगाए हैं। पुलिस ने इस मामले में बृजभूषण के खिलाफ आईपीसी की धारा 354, 354ए और 354डी के तहत मामला दर्ज किया गया है। हालांकि, इस मामले में बीजेपी सांसद को कोर्ट से सशर्त जमानत मिल चुकी है। स्पेशल एमपी/एमएलए कोर्ट ने जुलाई में 25 हजार रूपये के निजी मुचलके पर सिंह को जमानत दी थी। उनके विदेश जाने पर रोक लगा दी गई है। साथ ही कहा गया है कि वह न किसी को धमकी देंगे और न ही किसी को लालच देंगे।
बृजभूषण को पॉक्सो केस में बड़ी राहत
महिला पहलवानों द्वारा यौन उत्पीड़न के आरोप लगाए जाने के बाद से विवादों में घिरे बृजभूषण शरण सिंह को दो दिन पहले कोर्ट से एक बड़ी राहत मिली। दरअसल, शिकायतकर्ताओं में एक नाबालिग पहलवान भी शामिल थी, जिसके बाद सिंह पर पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज कर लिया गया था। हालांकि, बाद में नाबालिग पहलवान और उसके पिता आरोपों से पलट गए। दिल्ली पुलिस ने भी 15 जून को इस मामले में क्लोजर रिपोर्ट दाखिल कर दी थी। पिछले दिनों हुई सुनवाई में नाबालिग पहलवान और उसके पिता ने कहा कि उसे दिल्ली पुलिस की क्लोजर रिपोर्ट से कोई ऐतराज नहीं है। वे जांच से संतुष्ट हैं और इस रिपोर्ट का विरोध नहीं करते। इस पर अदालत ने 6 सितंबर के लिए फैसला सुरक्षित रख लिया। सरकारी वकील ने बताया कि इस दिन तय होगा कि मामले को रद्द करने की अपील वाली पुलिस की रिपोर्ट को स्वीकार किया जाए नहीं।