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Brij Bhushan Sharan Singh: यौन शोषण मालमे में बृजभूषण सिंह व विनोद तोमर को बड़ी राहत, मिली अंतरिम जमानत

Brij Bhushan Sharan Singh: 6 बालिग महिला पहलवानों द्वारा लगाए गए यौन उत्पीड़न के आरोपों से घिरे भारतीय कुश्ती संघ के पूर्व अध्यक्ष और बीजेपी सांसद बृजभूषण शरण सिंह और सेक्रेटरी विनोद तोमर को राउज एवेन्यू कोर्ट से बड़ी राहत मिल गई है।

Jugul Kishor
Published on: 18 July 2023 7:40 AM IST (Updated on: 18 July 2023 3:07 PM IST)
Brij Bhushan Sharan Singh: यौन शोषण मालमे में बृजभूषण सिंह व विनोद तोमर को बड़ी राहत, मिली अंतरिम जमानत
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Brij Bhushan Sharan Singh and Secretary Vinod Tomar (Social Media)

Brij Bhushan Sharan Singh: 6 बालिग महिला पहलवानों द्वारा लगाए गए यौन उत्पीड़न के आरोपों से घिरे भारतीय कुश्ती संघ के पूर्व अध्यक्ष और बीजेपी सांसद बृजभूषण शरण सिंह और सेक्रेटरी विनोद तोमर को राउज एवेन्यू कोर्ट से बड़ी राहत मिल गई है। कोर्ट ने दोनों लोगों को दो दिन के लिए अंतरिम जमानत दी है। ये जमानत 25 हजार के निजी मुचलके पर मिली है। अब इस मामले की अगली सुनवाई 20 जुलाई को होगी। राउज एवेन्यू कोर्ट में बृजभूषण सिंह की ओर से वकील एपी सिंह और राजीव मोहन ने पक्ष रखा। वहीं, दिल्ली पुलिस की और से अतुल श्रीवास्तव ने अपना पक्ष रखा।

बता दें कि पिछली सुनवाई में सात जुलाई को राउज एवेन्यू कोर्ट ने समन जारी कर बृजभूषण सिंह और भारतीय कुश्ती संघ के सेक्रेटरी विनोद तोमर कोर्ट में पेश होने का आदेश दिया था। कोर्ट के आदेश का समन मिलते ही बृजभूषण सिंह का बयान आया था। उन्होने कहा था कि वह कोर्ट में जरूर पेश होंगे। पेशी के लिए उन्हे किसी प्रकार की छूट नहीं चाहिए।

15 जून को दाखिल हुई थी चार्जशीट

बता दें कि बृजभूषण सिंह पर लगाए गए यौन उत्पीड़न के आरोपों की जांच कर रही दिल्ली पुलिस एसआईटी टीम ने 15 जून को 1500 पन्नों की चार्जशीट राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश की थी। पुलिस की इस चार्जशीट में बृजभूषण सिंह के अलावा भारतीय कुश्ती संघ के सेक्रेटरी विनोद तोमर का नाम था। दिल्ली पुलिस ने चार्जशीट में 6 बालिग महिला पहलवानों के मजिस्ट्रेट के सामने दिए गए बयान को ही मुख्य आधार बनाया है।

बृजभूषण के खिलाफ सात गवाह मिले

यौन उत्पीड़न के आरोपों की जांच कर रही दिल्ली पुलिस को बृजभूषण सिंह के खिलाफ सात गवाह मिले हैं। वहीं, महिला पहलवानों ने सिंह पर जहां-जहां यौन उत्पीड़न के आरोप लगाए हैं, वहां उनकी मौजूदगी भी पाई गई है। चार्जशीट की पहली सुनवाई पर ही कोर्ट ने इस मामले को एमपी/एमएलए कोर्ट में ट्रांसफर कर दिया था।

इन धाराओं के तहत दाखिल हुई है चार्जशीट

दिल्ली पुलिस ने बृजभूषण सिंह के खिलाफ धारा 354, 354 (A), 354 (D) के तहत चार्जशीट दाखिल की गई है। वहीं, सेक्रेटरी विनोद तोमर के खिलाफ धारा 109, 354, 354 (A), 504 के अंतर्गत चार्जशीट दाखिल की गई है। बृजभूषण सिंह पर 6 बालिग महिला पहलवानों ने यौन उत्पीड़न करने का आरोप लगाया था।

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