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Budget 2023: 7 लाख रुपये तक की इनकम अब टैक्स फ्री, जानिए कैसे मिलेगी आपको राहत

Budget 2023:7 लाख रुपये सालाना तक आय पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। वर्तमान में टैक्स फ्री आय 5 लाख रुपये है।

Neel Mani Lal
Written By Neel Mani Lal
Published on: 1 Feb 2023 4:34 PM IST (Updated on: 1 Feb 2023 5:15 PM IST)
Budget 2023
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Budget 2023

Budget 2023: बजट 2023 में इनकम टैक्स के लिए बहुत बड़ी छूट दी गई है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने घोषणा की है कि नई कर व्यवस्था में आयकर छूट की सीमा बढ़ाकर 7 लाख रुपये कर दी गई है। यानी 7 लाख रुपये सालाना तक आय पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। वर्तमान में टैक्स फ्री आय 5 लाख रुपये है।

इस घोषणा से करदाताओं में खुशी की लहर दौड़ गई है।

इनकम टैक्स रिटर्न

वित्त मंत्री ने घोषणा की कि आयकर रिटर्न के लिए औसत प्रसंस्करण समय 93 दिन से घटाकर 16 दिन कर दिया जाएगा। केंद्र का इरादा अगली-पीढ़ी के सामान्य आईटी रिटर्न फॉर्म को रोल आउट करने का है। सरकार का लक्ष्य शिकायत निवारण तंत्र को मजबूत करना भी है।

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इनकम टैक्स कटौती

कटौती की सीमा 80 सी वर्तमान में 1.5 लाख रुपये थी। इनकम टैक्स एक्ट के तहत सेक्शन 80 सी एक टैक्स सेविंग ऑप्शन है जो टैक्सपेयर्स के लिए फायदेमंद साबित हुआ है। यह उन्हें कर बचत साधनों का लाभ उठाकर अपनी कर योग्य आय को सीमित करने में सक्षम बनाता है।

Finance Minister Nirmala Sitharaman

नए स्लैब

- 3 लाख रुपये तक की आय पर कोई टैक्स नहीं देना होगा।

- 3 रुपये से 6 लाख रुपये तक की आय पर 5 फीसदी टैक्स लगेगा।

- नई आयकर व्यवस्था के तहत 15 लाख रुपये से अधिक की आय पर 30 प्रतिशत की उच्चतम कर दर लगाई जाएगी।

- उच्चतम अधिभार दर को 37 प्रतिशत से घटाकर 25 प्रतिशत कर दिया गया है।

- केंद्र ने आवासीय घरों में निवेश पर पूंजीगत लाभ से कटौती को 10 करोड़ रुपये तक सीमित करने का भी प्रस्ताव किया है।

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बड़ी राहत

सीतारमण ने कहा, "मैं नई कर व्यवस्था में उच्चतम अधिभार दर को 37 प्रतिशत से घटाकर 25 प्रतिशत करने का प्रस्ताव करती हूं।" सीतारमण के मुताबिक, 9 लाख रुपये सालाना आय वाले व्यक्ति को टैक्स के रूप में सिर्फ 45,000 रुपये देने होंगे. और 15 लाख रुपये की आय वाले व्यक्ति को नए कर ढांचे के तहत 1.87 लाख रुपये से घटाकर 1.5 लाख रुपये कर देना होगा।

इनकम टैक्स की नई व्यवस्था में भले ही टैक्स दरें कम हो लेकिन होम लोन के मूलधन या ब्याज या बचत पर टैक्स छूट के अलावा स्टैंडर्ड डिडक्शन का लाभ नहीं मिलने के चलते टैक्सपेयर्स बहुत खुश नहीं थे। 2021-22 एसेसमेंट ईयर में 5 फीसदी से भी कम टैक्सपेयर्स ने इनकम टैक्स की नई व्यवस्था के तहत इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल किया था। यही वजह है कि वित्त मंत्री ने आज के बजट में नई इनकम टैक्स व्यवस्था को आकर्षक को बनाने के लिए टैक्स स्लैब में बड़ा बदलाव किया है।



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Monika

Monika

Content Writer

पत्रकारिता के क्षेत्र में मुझे 4 सालों का अनुभव हैं. जिसमें मैंने मनोरंजन, लाइफस्टाइल से लेकर नेशनल और इंटरनेशनल ख़बरें लिखी. साथ ही साथ वायस ओवर का भी काम किया. मैंने बीए जर्नलिज्म के बाद MJMC किया है

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