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राकेश अस्थाना मामला: CBI को कोर्ट ने लगाई फटकार, जानिए क्यों?

बुधवार को राउज एवेन्यू कोर्ट में सीबीआई बनाम सीबीआई के कथित भ्रष्टाचार मामले में सुनवाई हुई। इस दौरान कोर्ट ने केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) को फटकार लगाई। कोर्ट ने सीबीआई से सवाल किया कि सीबीआई के पूर्व विशेष निदेशक राकेश अस्थाना का लाई डिटेक्टर और साइकोलॉजिकल टेस्ट क्यों नहीं कराया गया?

suman
Published on: 19 Feb 2020 4:06 PM GMT
राकेश अस्थाना मामला: CBI को कोर्ट ने लगाई फटकार, जानिए क्यों?
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नई दिल्ली: बुधवार को राउज एवेन्यू कोर्ट में सीबीआई बनाम सीबीआई के कथित भ्रष्टाचार मामले में सुनवाई हुई। इस दौरान कोर्ट ने केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) को फटकार लगाई। कोर्ट ने सीबीआई से सवाल किया कि सीबीआई के पूर्व विशेष निदेशक राकेश अस्थाना का लाई डिटेक्टर और साइकोलॉजिकल टेस्ट क्यों नहीं कराया गया?

सीबीआई से पूछा

सुनवाई के दौरान कोर्ट ने सीबीआई से सवाल किया कि जांच अधिकारी अजय कुमार बस्सी कहां हैं? जिस पर सीबीआई ने जवाब दिया कि अजय कुमार बस्सी का इस मामले के दौरान पोर्ट ब्लेयर तबादला हुआ था। हालांकि बस्सी वहां नहीं गए और अभी दिल्ली में ही हैं। वहीं कोर्ट ने सीबीआई से ये भी पूछा कि राकेश अस्थाना का लाई डिटेक्टर और साइकोलॉजिकल टेस्ट क्यों नहीं हुआ?

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वहीं कोर्ट ने सवाल करते हुए पूछा कि आरोपी मनोज प्रसाद का इस मामले से जुड़ा वॉट्सऐप चैट लिया है या नहीं? जिस पर सीबीआई ने हां में जवाब दिया। हालांकि इस मामले में फिलहाल चार्जशीट पर कोर्ट ने संज्ञान नहीं लिया है। कोर्ट ने केस डायरी ले ली है। कोर्ट ने सीबीआई को कहा है कि गहन अध्ययन करेंगे कि आप ने किस तरह से जांच की है। वहीं, इस केस के पहले जांच अधिकारी अजय कुमार बस्सी को कोर्ट ने 28 फरवरी को बुलाया है अब इस मामले में 28 फरवरी को अगली सुनवाई होगी।

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इससे पहले हुई सुनवाई पर अदालत ने सीबीआई के पूर्व विशेष निदेशक राकेश अस्थाना की संलिप्तता वाले भ्रष्टाचार मामले में सीबीआई की जांच पर नाखुशी जताई थी। गौरतलब है कि अस्थाना और डीएसपी देवेंद्र कुमार को 2018 में गिरफ्तार किया गया था। हालांकि, बाद में उन्हें जमानत दे दी गई थी। दरअसल, दोनों को मामले में आरोपी बनाने के लिए पर्याप्त सबूत नहीं थे। इसी कारण उनके नाम चार्जशीट के कॉलम 12 में लिखे गए थे।

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