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CBI Vs CBI Case: राकेश अस्थाना को बड़ी राहत, अदालत ने कहा नहीं है पर्याप्त सबूत

Ashiki
Published on: 7 March 2020 10:57 AM GMT
CBI Vs CBI Case: राकेश अस्थाना को बड़ी राहत, अदालत ने कहा नहीं है पर्याप्त सबूत
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नई दिल्ली: सीबीआइ बनाम सीबीआइ कथित भ्रष्टाचार मामले में एक विशेष अदालत ने सुनवाई करते हुए कहा कि जहां तक दो सरकारी कर्मचारियों तत्कालीन विशेष निदेशक राकेश अस्थाना और डीएसपी देवेंद्र कुमार की बात है अदालत सीबीआई से सहमत है कि उनके खिलाफ पर्याप्त सामग्री नहीं मिली है। अदालत ने जांच एजेंसी की उस रिपोर्ट को स्वीकार कर लिया है, जिसमें उसने सीबीआई के पूर्व स्पेशल डायरेक्टर राकेश अस्थाना और डिप्टी पुलिस सुपरिटेंडेंट देवेंद्र कुमार को क्लिन चिट दिया है। साथ ही अदालत ने मनोज प्रसाद के खिलाफ सीबीआई के आरोप पत्र पर भी संज्ञान लिया है।

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राकेश अस्थाना और डिप्टी पुलिस सुपरिटेंडेंट देवेंद्र कुमार को दिया क्लिन चिट-

बता दें कि विशेष सीबीआई न्यायाधीश ने अपने आदेश में कहा कि राकेश अस्थाना और देवेंद्र कुमार के खिलाफ पर्याप्त सुबूत नहीं हैं। विशेष अदालत के द्वारा क्लिन चिट को स्वीकार करना राकेश अस्थाना के लिए एक बड़ी राहत है, राकेश अस्थाना ने पहले दिन से ही दावा किया था कि आलोक वर्मा के इशारे पर उनके खिलाफ "मनगढ़ंत" एफआईआर दर्ज की गई थी।

अदालत ने धोखाधड़ी, आपराधिक षड्यंत्र और पीसी एक्ट की धारा 8 के तहत मनोज प्रसाद और सोमेश प्रसाद के खिलाफ आरोपों का संज्ञान लिया है, जिन्हें आरोपी के रूप में नामित नहीं किया गया था, उन्हें भी मामले में बतौर आरोपी तलब किया गया है।

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इससे पहले आज सुबह सीबीआई बनाम सीबीआई भ्रष्टाचार मामले में विशेष अदालत ने सीबीआई की उस चार्चशीट पर फैसला सुरक्षित रख लिया था जिसमें उसे संज्ञान लेने के लिए कहा गया था।

गौरतलब है कि सीबीआई ने हैदराबाद के कारोबारी सतीश सना की शिकायत के आधार पर अस्थाना के खिलाफ मामला दर्ज किया था। सना 2017 के उस मामले में जांच का सामना कर रहा है जिसमें मांस व्यापारी मोइन कुरैशी की भी संलिप्तता है।

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