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बदला ये नियम: अब जनसंख्या के आधार पर आरक्षण देगी सरकार
भूपेश बघेल सरकार आरक्षण की नई व्यवस्था के लिए नई नियमावली तैयार करेगी। सरकार के इस फैसले का असर अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) और गरीब सवर्णों के कोटे पर पड़ने की संभावना है।
नई दिल्ली : छत्तीसगढ़ से जातिगत जनसंख्या के आधार पर आरक्षण देने की पहल हो सकती है। भूपेश बघेल सरकार जातिगत जनसंख्या के आधार पर आरक्षण देगी। इस राज्य की भूपेश बघेल सरकार की कैबिनेट ने जिला संवर्ग के पदों पर भर्ती आरक्षण में बदलाव पर मुहर लगा दी है।
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नई व्यवस्था नई नियमावली
भूपेश बघेल सरकार आरक्षण की नई व्यवस्था के लिए नई नियमावली तैयार करेगी। सरकार के इस फैसले का असर अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) और गरीब सवर्णों के कोटे पर पड़ने की संभावना है।
बीते शुक्रवार को कैबिनेट की इस बैठक में हुए फैसले की जानकारी कृषि मंत्री रविंद्र चौबे ने दी। उन्होंने बताया कि सरकार ने इसी वर्ष लोक सेवा भर्ती नियम के तहत आरक्षण में बदलाव किया था।
इस नए बदलाव के अनुसार, अनुसूचित जाति का आरक्षण 12 से बढ़कार 13, अन्य पिछड़ा वर्ग का 14 से बढ़कार 27 तथा अनुसूचित जनजाति का 32 प्रतिशत रखते हुए गरीब सवर्णों को 10 प्रतिशत आरक्षण देने का फैसला किया था।
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साथ ये भी बताया जाता है कि इस नियम के लागू होने से कुछ जिले जहां जिला संवर्ग के पदों में भर्ती में पहले से आरक्षण लागू है, वहां आबादी के अनुपात में आरक्षण 100 प्रतिशत से अधिक हो जाता।
इनमें होगा परिवर्तन
बेहद खास तौर पर आदिवासी बहुल बीजापुर, सुकमा, दंतेवाड़ा, नारायणपुर समेत कुछ और जिले शामिल हैं। संभवत: यही वजह है कि सरकार ने यह फैसला लिया है। सरकार के इस फैसले के जरिए ऐसे जिलों में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के आरक्षण में तो कोई परिवर्तन नहीं किया जाएगा, लेकिन ओबीसी और गरीब सवर्णों को दिए जाने वाले आरक्षण में परिवर्तन होगा।
छत्तीसगढ़ की सरकार ने बीते दिनों लोक सेवा आयोग के पदों पर भर्ती में बढ़ा हुआ कोटा लागू कर दिया था। इसके चलते राज्य में गरीब सवर्णों को 10 प्रतिशत आरक्षण को मिलाकर सूबे में आरक्षण 82 प्रतिशत पर पहुंच गया था। इसके खिलाफ अपील की गई थी। इस अपील पर छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने बढ़ाए गए आरक्षण पर रोक लगा रखी है।
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