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पूर्व केंद्रीय मंत्री को हुई जेल: कोयला घोटाले केस में बड़ा फैसला, इतने साल की सजा

कोयला घोटाला मामले में पूर्व केंद्रीय मंत्री दिलीप रे समेत तीन दोषियों को तीन साल की सजा सुनाई गई है। इन्हें सीबीआई की स्पेशल कोर्ट ने पिछली सुनवाई के दौरान दोषी करार दिया था।

Shreya
Published on: 26 Oct 2020 12:14 PM IST
पूर्व केंद्रीय मंत्री को हुई जेल: कोयला घोटाले केस में बड़ा फैसला, इतने साल की सजा
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पूर्व केंद्रीय मंत्री को हुई जेल: कोयला घोटाले केस में बड़ा फैसला, इतने साल की सजा

नई दिल्ली: कोयला घोटाला से जुड़े एक मामले में सीबीआई (CBI) की एक विशेष अदालत (Special Court) ने पूर्व केंद्रीय मंत्री दिलीप रे समेत तीन दोषियों को तीन साल की सजा सुनाई है। बता दें कि अदालत ने इन सभी को पिछली सुनवाई के दौरान दोषी करार दिया था, लेकिन सोमवार को इन्हें सजा सुनाई है। इन्हें 1999 में झारखंड में एक कोयला ब्लॉक आवंटन में अनियमितताओं से जुड़े कोयला घोटाले मामले में यह सजा सुनाई गई है।

दिलीप रे पर लगा था भ्रष्टाचार का आरोप

इस मामले में कोर्ट ने पूर्व केंद्रीय मंत्री दिलीप रे के अलावा कोर्ट द्वारा दो और लोगोंं को तीन साल की सजा सुनाई गई है। इन्हें हाल ही में अदालत ने दोषी ठहराया था। पिछली सुनवाई के दौरान कोर्ट ने सभी दोषियों को व्यक्तिगत तौर पर कोर्ट में हाजिर होने का निर्देश दिया था। जानकारी के लिए आपको बता दें कि साल 1999 में झारखंड के गिरिडीह स्थित ब्रह्मडिहा कोयला खदान आवंटन में पूर्व केंद्रीय मंत्री दिलीप रे पर भ्रष्टाचार का आरोप लगा था।

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CBI COURT (फोटो- सोशल मीडिया)

6 अक्टूबर को कोर्ट ने सभी आरोपियों को ठहराया था दोषी

इस कोयला घोटाला मामले में सीबीआई की विशेष अदालत ने 6 अक्टूबर को सभी आरोपियों को दोषी करार दिया था। हालांकि सभी को सजा आज सुनाई गई है। अदालत ने सभी के सजा का फैसला अगली सुनवाई तक के लिए टाल दिया था। बता दें कि इस मामले की जांच कर रही सीबीआई ने दोषियों के लिए आजीवन कारावास की सजा सुनाने की मांग थी। जबकि अभियुक्त के वकील सजा में नरमी बरतने का निवेदन किया था।

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झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री को भी ठहराया चुका है दोषी

वहीं सभी दोषियों पर 10 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। बता दें कि इस मामले में झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोड़ा भी दोषी साबित हो चुके हैं। मधु कोड़ा को तीन साल की जेल की सजा और 25 लाख रुपये का जुर्माना लगा था। वहीं पूर्व खदान सचिव एचसी गुप्ता को भी तीन साल की जेल और एक लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया था।

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