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ED ने कोयला घोटाला मामले में 12 जगहों पर की छापेमारी, थर-थर कांपे आरोपी

पश्चिम बंगाल में अभी दो महीने पहले ही कोयला घोटाले को लेकर केंद्रीय जांच एजेंसी सीबीआई ने कोलकाता समेत 30 ठिकानों पर छापा मारा था। उस दौरान ये छापे बड़े रसूखदार लोगों के ठिकाने पर पड़े थे।

Aditya Mishra
Published on: 11 Jan 2021 1:33 PM IST
ED ने कोयला घोटाला मामले में 12 जगहों पर की छापेमारी, थर-थर कांपे आरोपी
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जिन परिसरों में छापे मारे गए उनमें आसनसोल, दुर्गापुर, रानीगंज, बर्दवान, बिशनपुर और दक्षिण 24 परगना स्थित घर और दफ्तर भी शामिल थे।

कोलकाता: पश्चिम बंगाल में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने सोमवार को ताबड़तोड़ छापेमारी की है। बताया जा रहा है कि छापेमारी की ये कार्रवाई कोयला घोटाले की जांच के मामले में की गई है।

अभी तक जो जानकारी निकलकर सामने आई है। उसके मुताबिक पश्चिम बंगाल में एक साथ करीब 12 जगहों पर छापा मारा गया है। किन-किन लोगों के यहां पर छापा पड़ा है।

इसकी डिटेल्स अभी तक नहीं आ पाई है। ईडी के एक्शन के बाद इस मामले से जुड़े लोगों और उनके करीबियों में हड़कंप मच गया है।

COAL ED ने कोयला घोटाला मामले में 12 जगहों पर की छापेमारी, थर-थर कांपे आरोपी (फोटो:सोशल मीडिया)

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ईडी से पहले सीबीआई ने की थी रेड

पश्चिम बंगाल में अभी दो महीने पहले ही कोयला घोटाले को लेकर केंद्रीय जांच एजेंसी सीबीआई ने कोलकाता समेत 30 ठिकानों पर छापा मारा था। उस दौरान ये छापे बड़े रसूखदार लोगों के ठिकाने पर पड़े थे।

उस दौरान जिन परिसरों में छापे मारे गए उनमें आसनसोल, दुर्गापुर, रानीगंज, बर्दवान, बिशनपुर और दक्षिण 24 परगना स्थित घर और दफ्तर भी शामिल थे।

COAL ED ने कोयला घोटाला मामले में 12 जगहों पर की छापेमारी, थर-थर कांपे आरोपी (फोटो:सोशल मीडिया)

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पोंजी मामले में 2.80 करोड़ रुपये की संपत्तियां कुर्क

ईडी ने बीते दिनों राजस्थान में कथित पोंजी या चिट फंड योजना से संबंधित मनी लांड्रिंग जांच के सिलसिले में 2.80 करोड़ रुपये की संपत्तियां कुर्क की थी।

केंद्रीय जांच एजेंसी के मुताबिक अस्थायी रूप से कुर्क की गई अचल संपत्तियों में 29 मकान और भीलवाड़ा जिले में स्थित कृषि भूमि है। इसके अलावा आरोपी कंपनी.... अभिनव गोल्ड इंटरनेशनल मार्केटिंग प्राइवेट लि. और उसके निदेशकों के नाम पर सोना और आभूषण भी कुर्क किए गए हैं।

बयान में कहा गया कि कुर्क की गई संपत्तियों का मूल्य 2.80 करोड़ रुपये है। धन शोधन रोधक कानून के तहत ईडी ने यह मामला कंपनी के निदेशकों अनिल बिरला और मुरलीधर बिरला के खिलाफ राजस्थान पुलिस और गुजरात पुलिस की अपराध शाखा द्वारा दर्ज कम से कम 15 प्राथमिकियों के अध्ययन के बाद दायर किया था।

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