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Rahul Gandhi: राहुल के खिलाफ पटना के MP-MLA कोर्ट में चल रही न्यायिक प्रक्रिया पर हाईकोर्ट ने लगाई रोक
Rahul Gandhi: कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी को आज सोमवार को पटना हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिल गई है। पटना हाईकोर्ट ने मोदी सरनेम मामले में निचली अदालत की कार्यवाही पर रोक लगा दी है।
Rahul Gandhi: कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी को आज सोमवार को पटना हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिल गई। पटना हाईकोर्ट ने मोदी सरनेम मामले में एमपी/एमएलए कोर्ट (निचली अदालत) की कार्यवाही पर रोक लगा दी है। अब राहुल गांधी को पटना की निचली अदालत में 25 अप्रैल को पेश नहीं होना पड़ेगा। हाइकोर्ट ने मामले की सुनवाई के लिए अगली तारीख 15 मई दी है।
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25 अप्रैल को MP-MLA कोर्ट में नहीं होना पड़ेगा पेश
पटना हाईकोर्ट के जज संदीप कुमार की एकलपीठ में मोदी सरनेम मामले पर सुनवाई करते हुए मामले की अगली सुनवाई की अगली तारीख 15 मई निर्धारित की है। बता दें कि पटना की एमपी-एमएलए कोर्ट ने राहुल गांधी को 25 अप्रैल को कोर्ट में हाजिर होने का निर्देश दिया था। लेकिन हाईकोर्ट के दवारा रोक लगा देने के बाद अब राहुल गांधी को हाजिर नहीं होना पड़ेगा।
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सुशील मोदी ने दर्ज करवाया है मामला
कांग्रेस नेता राहुल गांधी के खिलाफ पटना की एमपी-एमएलए कोर्ट में भारतीय जनता पार्टी के नेता व बिहार के पूर्व उपमुख्यमंत्री सुशील मोदी ने सारे मोदी चोर हैं वाले बयान के खिलाफ मामला दर्ज करवाया है। बता दें कि राहुल गांधी ने 2019 के विधानसभा चुनाव के दौरान मोदी सरनेम को लेकर टिप्पणी की थी। जिसके बाद सुशील मोदी ने इसको लेकर मानहानि का मामला दर्ज करवाया था। सुशील मोदी ने कहा था कि राहुल गांधी ने अपने बयान से मोदी सरनेम वाले लोगों को अपमानित करने का काम किया है।
राहुल गांधी को 2 साल की हुई है सजा
मोदी सरनेम वाले बयान पर सूरत की कोर्ट ने दो साल की सजा सुनाई है। कोर्ट से सजा मिलने के बाद राहुल गांधी की संसद सदस्यता समाप्त कर दी गई है। साथ ही उन्हे सरकारी बंगला भी खाली करना पड़ा है। राहुल गांधी केरल के वायनाड से सांसद चुने गए थे। राहुल गांधी कोर्ट के इस फैसले के खिलाफ सेशंस कोर्ट पहुंचे थे, लेकिन कोर्ट ने राहुल गांधी को दोषी ठहराये जाने के फैसले पर रोक लगाने की याचिका को खारिज कर दिया था।