Rahul Gandhi: नया पासपोर्ट जारी करने की राहुल गांधी की याचिका पर आज सुनवाई, 28 मई से शुरू होगा कांग्रेस नेता का अमेरिका

Rahul Gandhi: राहुल गांधी ने मंगलवार को राउज एवेन्यू अदालत में नया पासपोर्ट जारी करने के लिए याचिका दायर की थी, जिस पर आज यानी बुधवार 24 मई को सुनवाई होगी।

Krishna Chaudhary
Published on: 24 May 2023 12:13 PM GMT
Rahul Gandhi: नया पासपोर्ट जारी करने की राहुल गांधी की याचिका पर आज सुनवाई, 28 मई से शुरू होगा कांग्रेस नेता का अमेरिका
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Rahul Gandhi (Image: Social Media)

Rahul Gandhi: कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी आने वाले रविवार को अमेरिका के दौरे पर जाने वाले हैं। 10 दिवसीय उनके दौरे का पूरा कार्यक्रम तय है। हालांकि, उनके पास विदेश दौरे के लिए पासपोर्ट नहीं है। मानहानि मामले में दोषी करार दिए जाने के बाद उनकी संसद सदस्यता चली गई थी, जिसके कारण उन्हें अपना डिप्लोमेटिक पासपोर्ट जमा करना पड़ा था। राहुल ने मंगलवार को राउज एवेन्यू अदालत में नया पासपोर्ट जारी करने के लिए याचिका दायर की थी, जिस पर आज यानी बुधवार 24 मई को सुनवाई होगी।

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, वायनाड के पूर्व सांसद की ओर से दायर याचिका में कहा गया है कि आवेदक 23 मार्च 2023 से संसद का सदस्य नहीं है। उन्होंने अपना डिप्लोमैटिक पासपोर्ट सरेंडर कर दिया था। अब वे एक नए साधारण पासपोर्ट के लिए आवेदन कर रहे हैं। इसके लिए कोर्ट से अनुमति और अनापत्ति प्रमाण पत्र (एनओसी) मांग रहे हैं।

दरअसल, राहुल गांधी के खिलाफ नेशनल हेराल्ड मामले को लेकर भी केस चल रहा है। इसलिए उनकी इस याचिका पर कोर्ट ने नेशनल हेराल्ड मामले में शिकायतकर्ता और बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी से जवाब मांगा है। स्वामी ने ही यह केस सोनिया गांधी, राहुल गांधी और उनसे जुड़े अन्य लोगों के खिलाफ दायर किया था। हालांकि, कोर्ट ने 19 दिसंबर 2015 को ही राहुल गांधी को अन्य को इस मामले में जमानत दे दी थी।

मार्च में गई थी राहुल की संसद सदस्यता

कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद पर रहते हुए 13 अप्रैल 2019 को जब देश में आम चुनाव हो रहे थे, तब कर्नाटक के कोलार में मोदी सरनेम को लेकर आपत्तिजनक टिप्पणी की थी। उन्होंने नीरव मोदी, ललित मोदी और नरेंद्र मोदी का नाम लेते हुए कहा था कि इन सब चोरों के नाम मोदी-मोदी कैसे हैं ? सभी चोरों का सरनेम मोदी क्यों होता है?

उनके इस बयान के खिलाफ गुजरात से लेकर बिहार, झारखंड तक मोदी सरमेम वाले भाजपा नेताओं ने कोर्ट में मानहानि का मुकदमा दायर किया था। गुजरात के सूरत में बीजेपी विधायक पूर्णेश मोदी द्वारा भी एक ऐसी ही मुकदमा दायर किया गया था, जिसकी सुनवाई चार साल तक चली। 23 मार्च 2023 को सूरत की कोर्ट ने इस मामले में राहुल गांधी को दोषी करार देते हुए 2 साल की सजा सुनाई। हालांकि, उन्हें फौरन जमानत भी मिल गई थी। जनप्रतिनिधित्व कानून के कारण राहुल गांधी इस सजा के ऐलान के साथ ही अपनी सांसदी गंवा बैठे। साल 2004 से संसद का हिस्सा रहे राहुल वर्तमान में संसद के किसी भी सदन का हिस्सा नहीं हैं।

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