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बड़ी खबर: यहां स्वास्थ्य विभाग का आदेश जारी, बिना मास्क निकले तो होगी गिरफ्तारी
कोरोना का खौफ पूरी दुनिया में छा गया है। देश के हर कोने में भी इसका आतंक चरम पर है। पूरे देश में लॉकडाउन है। लोग घरों में कैद है। लेकिन जब मजबूरी के कारण बाहर निकलना पड़ता है तो कई परेशानियों का भी सामना करते हैं।
छत्तीसगढ़: कोरोना का खौफ पूरी दुनिया में छा गया है। देश के हर कोने में भी इसका आतंक चरम पर है। पूरे देश में लॉकडाउन है। लोग घरों में कैद है। लेकिन जब मजबूरी के कारण बाहर निकलना पड़ता है तो कई परेशानियों का भी सामना करते हैं।
मास्क लगाए बिना होंगे गिरफ्तार
देश में कोरोना के खतरे को देखते हुए छत्तीसगढ़ में भी सरकार ने मास्क पहनना अनिवार्य कर दिया है। राज्य सरकार ने इस पर आदेश जारी कर दिया है। इससे पहले कई राज्यों में मास्क पहनना अनिवार्य कर दिया गया था। दिल्ली के अलावे, महाराष्ट्र , चंडीगढ़, उड़ीसा और उत्तर प्रदेश में पहले मास्क लगाना अनिवार्य कर दिया गया है। अगर मास्क लगाए बिना सड़कों पर निकले तो गिरफ्तारी के भी आदेश है।
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इन प्रावधानों के अनुसार जारी
स्वास्थ्य विभाग की ओर से ये आदेश छत्तीसगढ़ पब्लिक हेल्थ एक्ट 1949 की धारा 71 के सुसंगत प्रावधानों के अंतगर्त जारी किया गया है। इस आदेश के अनुसार, सार्वजनिक जगहों पर निकलते वक्त मास्क या फेस कवर पहनना जरूरी कर दिया गया है। इसके लिए बाजार में मिलने वाला ट्रिपल लेयर मास्क का प्रयोग किया जा सकता है।
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ऐसा हो मास्क
अगर बाजार का मास्क उपलब्ध ना हो तो घर में तीन परतों वाला फेस कवर बनाया जा सकता है। फेस कवर उपलब्ध ना होने की स्थिति में गमछा, रूमाल, दुपट्टा का इस्तेमाल किया जा सकता है। फेस कवर या मास्क ऐसा होना चाहिए, जिसमें नाक और मुंह पूरी तरह से ढका हुआ हो।
राज्य सरकार ने कहा है कि अगर बिना मास्क के बाहर निकले तो छत्तीसगढ़ पब्लिक हेल्थ एक्ट या छत्तीसगढ़ एपिडेमिक डीजेज के नियम के मुताबिक कानूनी कार्यवाही होगी।