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कोरोना का बढ़ा खतरा: हिमाचल प्रदेश में स्कूल बंद, लागू हुआ ये नया नियम

कोरोना के प्रसार को काबू में करने के लिए सरकार ने होली पर किसी भी सार्वजनिक कार्यक्रम के लिए अनुमति नहीं दी है। लोगों को अपने अपने घरों में ही केवल परिवार के साथ होली मनाने को कहा गया है।

Shreya
Published on: 26 March 2021 10:13 AM GMT
कोरोना का बढ़ा खतरा: हिमाचल प्रदेश में स्कूल बंद, लागू हुआ ये नया नियम
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कोरोना का बढ़ा खतरा: हिमाचल प्रदेश में स्कूल बंद, लागू हुआ ये नया नियम

शिमला: देश भर के कई हिस्सों में कोरोना वायरस (Corona Virus) एक बार फिर तेजी से अपने पैर पसारने लगा है। इसी क्रम में हिमाचल प्रदेश (Himachal Pradesh) में भी कोरोना ने रफ्तार पकड़ ली है। ऐसे में सावधानी बरतते हुए सरकार ने राज्य में सभी स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी व अन्य शैक्षणिक संस्थान चार अप्रैल तक बंद करने का फैसला किया है। लेकिन वो क्लासेस जारी रहेंगी, जिनके एग्जाम हैं।

टीचर और अन्य स्टाफ रहेंगे उपस्थित

हालांकि इस दौरान संस्थानों में टीचर और अन्य स्टाफ उपस्थित रह सकेंगे। इसके साथ ही जयराम सरकार (Jai Ram Government) ने वहीं बोर्डिंग स्कूलों में होस्टल सुविधा जारी रखने का आदेश दिया है। सरकार द्वारा कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए ये फैसला किया गया है। इस बात की पुष्टि हिमाचल के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर (CM Jai Ram Thakur) ने की है।

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सार्वजनिक कार्यक्रम पर लगी रोक

इतना ही नहीं कोरोना के प्रसार को काबू में करने के लिए सरकार ने होली पर किसी भी सार्वजनिक कार्यक्रम के लिए अनुमति नहीं दी है। लोगों को अपने अपने घरों में ही केवल परिवार के साथ होली मनाने को कहा गया है। इसके अलावा प्रदेश में अन्य सांस्कृतिक, धार्मिक, व सार्वजनिक कार्यक्रमों व लंगरों पर भी रोक लगा दी गई है।

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covid test

सरकारी विभागों में तीन दिन की छुट्टी

वहीं, हिमाचल सरकार ने तीन अप्रैल को सरकारी छुट्टी की घोषणा की है। इस दौरान सभी सरकारी ऑफिसेस बंद रहेंगे। आपको बता दें कि दो अप्रैल को गुड फ्राइडे (Good Friday) के चलते अवकाश है और चार को रविवार होने की वजह से छुट्टी रहेगी। यानी सरकारी विभागों में स्टाफ्स को तीन दिन की छुट्टी मिलेगी।

कार्यक्रम के आयोजन के लिए लेनी होगी अनुमति

इसके साथ ही निजी कार्यक्रमों में मेहमानों की लिस्ट में 200 से ज्यादा लोगों को शामिल नहीं किया जा सकेगा। वहीं, इंडोर कार्यक्रमों में क्षमता के 50 प्रतिशत लोग ही आ सकेंगे। इसके अलावा सामाजिक, धार्मिक, खेल, मनोरंजन, शैक्षणिक, राजनीतिक या सांस्कृतिक कार्यक्रम के आयोजन के लिए सबसे पहले जिला प्रशासन की अनुमति लेनी होगी। आईटी विभाग और जिला प्रशासन ऑनलाइन अनुमति देंगे।

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