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दिल्ली में इलाज के लिए जरुरी ये दस्तावेज, अस्पताल जाने से पहले, ले जाएं साथ
दिल्ली स्वास्थ्य विभाग ने एक आदेश जारी किया है, जिसके मुताबिक, अस्पताल आने वाले मरीजों को इलाज के लिए कुछ दस्तावेज दिखाने होंगे, इसके बाद ही उनका इलाज हो सकेगा।
नई दिल्ली: कोरोना संकट के बीच दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविन्द केजरीवाल एक के बाद एक बड़े फैसले ले रहे हैं। मरीजों का आंकड़ा लगातार राजधानी में बढ़ने के बाद उन्होंने दिल्ली के सरकारी और प्राइवेट अस्पताल में केवल दिल्लीवासियों के इलाज किये जाने का एलान किया था, वहीं सब इस आदेश के सही क्रियान्वयन के लिए कुछ जरुरी नियम बनाये हैं, जिसके तहत इलाज के लिए पहुंचे मरीजों को साबित करना होगा कि वह दिल्ली के निवासी है।
दिल्ली में कोरोना
दिल्ली स्वास्थ्य विभाग ने एक आदेश जारी किया है, जिसके मुताबिक, अस्पताल आने वाले मरीजों को इलाज के लिए कुछ दस्तावेज दिखाने होंगे, इसके बाद ही उनका इलाज हो सकेगा।
मरीजों को दिल्ली के अस्पतालों में इलाज के लिए दिखाने होंगे ये दस्तावेज
जो भी मरीज दिल्ली के निजी या सरकारी अस्पताल में इलाज कराना चाहते हैं, वह कुछ जरुरी कागजातों को अपने साथ जरूर लेकर जाएं। इनमे आपकी ईडी कार्ड यो ये साबित करें कि आप दिल्ली के निवासी है, जैसे वोटर आईडी, बैंक या किसान-पोस्ट ऑफिस का चालु पासबुक, राशन कार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस या इनकम टैक्स रिटर्न के दस्तावेज में से कुछ भी लेकर अस्पताल जा सकते हैं।
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इसके अलावा अगर मरीज नाबालिग हैं और आईडी प्रूफ देने के लिए कुछ नहीं है तो उसके अभिभावकों की आईडी समेत 7 जून 2020 से पहले बने हुए आधार कार्ड को अस्पताल में दिखा कर इलाज करवा सकते हैं। बिजली-पानी-फोन का बिल या गैस कनेक्शन का बिल भी दिखा कर इलाज कराया जा सकता है।
दिल्लीवासियों का ही होगा यहां के निजी और सरकारी अस्पतालों में इलाज
गौरतबल है कि हाल ही में सीएम केजरीवाल ने एक आदेश जारी किया था, जिसके तहत दिल्ली के अस्पतालों में सिर्फ वहां के निवासियों का इलाज हो सकता है। बाहरियों के लिए ट्रांसप्लांटेशन, ओनकोलॉजी, न्यूरोसर्जरी जैसे स्पेशलाइज्ड ट्रीटमेंट की सुविधा जारी रहेगी, वहीं सड़क दुर्घटना- एसिड अटैक या किसी एमरजेंसी के दौरान बाहर के लोगों का अस्पताल में इलाज हो सकता है।
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