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धार्मिक स्थल-मॉल-रेस्तरां खुले, ऐसे मिलेगी एंट्री, जान लें नियम
अनलॉक 1 के दूसरे फेज में खुले धार्मिक स्थलों, रेस्टोरेंट और मॉल में एंट्री को लेकर कुछ नियम व पाबंदियां है, जो हर क्षेत्र के हिसाब से अलग हैं। इनको जानने से आपको यहां जाने में आसानी होगी।
लखनऊ: देशभर में मंदिर, मस्जिद और गुरूद्वारे के अलावा शॉपिंग मॉल, होटल और रेस्टोरेंट आदि को आज से खोल दिए गए हैं। लगभग 75 दिनों से घरों में कैद लोगों के लिए ये बेहद राहत की बात है, ऐसे में इन सार्वजनिक क्षेत्रों में भीड़ लगना भी लाजमी है। हालांकि इन सबकी जगहों में प्रवेश को लेकर कुछ नियम है, जिनका पालन करने पर ही आपको एंट्री तो मिलेगी ही साथ ही संक्रमण के खतरे से भी बचा जा सकेगा।
अनलॉक 1 के दूसरे फेज में खुले धार्मिक स्थलों, रेस्टोरेंट और मॉल में एंट्री को लेकर कुछ नियम व पाबंदियां है, जो हर क्षेत्र के हिसाब से अलग हैं। इनको जानने से आपको यहां जाने में आसानी होगी।
धार्मिक स्थल में प्रवेश के लिए ये नियम
-श्रद्धालुओं के बीच 6 फीट की दूरी
-मास्क पहनना अनिवार्य, बिना मास्क एंट्री नहीं
-सैनिटाइज़र का करना होगा इस्तेमाल, मंदिरों में गेट में सैनिटाइजेशन की व्यवस्था
-आरोग्य सेतु ऐप मोबाइल में करें डाउनलोड
-धार्मिक स्थलों पर साबुन से हाथ धोने का इंतजाम
-मंदिरों की न बजाए घंटियां
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-जूते-चप्पल गाड़ी में ही उतारने होंगे
-प्रार्थना/इबादत के लिए घर से चटाई लाएं
-मंदिर में मूर्ति या धार्मिक किताब छूने पर पाबंदी
-नहीं बटेंगा प्रसाद
-आरती की थाल छूने, या उसमें चढ़ावा रखने की अनुमति नहीं
-भजन-कीर्तन के कार्यक्रम की इजाजत नहीं
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-घर से करके आएं वुजू, मस्जिद में इसकी अनुमति नहीं
रेस्तरां-होटल में इन नियमों के साथ एंट्री
मास्क लगाना जरुरी
सैनिटाइजर का रहेगा इंतज़ाम, गेट पर ही हाथ साफ़ करने की व्यवस्था
रेस्तरां में 50 फीसदी तक सीटिंग क्षमता
डिस्पोज़ेबल मेन्यू और नैपकिन का इस्तेमाल
रेस्टोरेंट में हर इस्तेमाल के बाद कस्टमर की टेबल की जायेगी सैनिटाइज
ऑर्डर और पेमेंट ऑनलाइन करने पर ज़ोर
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एलिवेटर पर सीमित लोगों के एक साथ चढ़ने का नियम
पार्किंग में भी गाड़ियों को सैनिटाइज कराना होगा जरुरी
शॉपिंग मॉल जाना है तो इन नियमों का करना होगा पालन
मॉल की एक शॉप या स्टोर पर एक समय में सिर्फ पांच कस्टमर की एंट्री
लिफ्ट और एस्केलेटर्स में सीमित लोगों के चढ़ने की अनुमति
मल्टीप्लेक्स और किड्स प्ले एरिया रखें जाएंगे बंद
शोरूम में चेंजिंग एरिया अभी बंद रखने के आदेश
फूड कोर्ट में 50 फीसदी ही सीटें भरी जाएंगी।
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