TRENDING TAGS :

Aaj Ka Rashifal

शराब-तंबाकू पर बड़ी खबर, लॉकडाउन तक नहीं खुलेंगी ये दुकानें

केंद्र सरकार ने स्पष्ट किया है कि शहरी और ग्रामीण इलाकों में कुछ ही दुकानें खोलने की इजाजत दी गई है। गृह मंत्रालय के मुताबिक, देश भर में शराब की दुकानें अगले आदेश तक बंद रहेंगी।

Shreya
Published on: 25 April 2020 1:19 PM IST
शराब-तंबाकू पर बड़ी खबर, लॉकडाउन तक नहीं खुलेंगी ये दुकानें
X

नई दिल्ली: देश में कोरोना वायरस के संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए देशव्यापी लॉकडाउन की अवधि को PM नरेंद्र मोदी ने 3 मई तक बढ़ाने का एलान किया है। आज (25 अप्रैल) लॉकडाउन लागू किए हुए एक महीना हो गया है। 25 मार्च से ही देश में लॉकडाउन लागू है। इस दौरान कुछ आवश्यक सेवाएं और दुकानों को ही चालू रखा गया है।

तंबाकू और गुटखा की बिक्री पर भी बैन जारी

केंद्र सरकार ने स्पष्ट किया है कि शहरी और ग्रामीण इलाकों में कुछ ही दुकानें खोलने की इजाजत दी गई है। गृह मंत्रालय के मुताबिक, देश भर में शराब की दुकानें अगले आदेश तक बंद रहेंगी। इसके अलावा लॉकडाउन के दौरान तंबाकू और गुटखा की बिक्री पर भी बैन जारी रहेगा।

पहले की ही तरह जारी रहेगी पाबंदी

बता दें कि कोरोना वायरस के संक्रमण से बचाव के लिए कई राज्यों में सार्वजनिक रूप से थूकने पर बैन लगाया गया है। लॉकडाउन में पहले की ही तरह शराब की बिक्री पर पाबंदी जारी है। साथ ही शराब, तंबाकू और गुटखे की बिक्री पर आगे भी पूरी तरह से बैन जारी रहेगा।

यह भी पढ़ें: इस साल यूजीसी की परीक्षाएं होंगी या नहीं, क्या सत्र भी होगा छोटा? जाने यहां

इन दुकानों को मिली खुलने की इजाजत

गृह मंत्रालय ने शुक्रवार को एक आदेश में कहा था कि आवासीय कॉलोनियों के पास बनी दुकानों और स्टैंड-अलोन दुकानों को ही खोलने की इजाजत दी गई है। शर्तों के अनुसार, सभी दुकानें संबंधित राज्य/केंद्र शासित प्रदेशों के स्थापना अधिनियम के तहत पंजीकृत होनी चाहिए।

दुकानों में सिर्फ आधा स्टाफ ही रहेगा। स्टाफ द्वारा मास्क लगाना अनिवार्य होगा और सोशल डिस्टेंसिंग जैसे उपायों को भी निभाना होगा। साथ ही वो इलाके जिन्हें हॉटस्पॉट (कोरोना संक्रमित इलाकों में) घोषित किया गया है, वहां ये आदेश लागू नहीं है।

यह भी पढ़ें: पूर्व पीएम डॉ. मनमोहन सिंह ने केंद्र सरकार के इस फैसले को बताया गैरजरूरी

आवश्यक सामानों वाली दुकानें खोलने की मिली थी अनुमति

बता दें कि लॉकडाउन के दौरान केवल आवश्यक सामान वाली दुकानों को ही खोलने की अनुमति दी गई थी। आदेश के मुताबिक राशन, सब्‍जी और फल की दुकानों को खोलने की अनुमति है। अब सरकार ने इस नियम में ढील दी है।

बार और क्लब भी रखे गए हैं बंद

वहीं आपको बता दें कि शुक्रवार को गृह मंत्रालय की ओर से जारी आदेश के मुताबकि बार और क्लब भी बंद रखने के आदेश दिए गए हैं। 3 मई के बाद ही इसके बारे में फैसला लिया जा सकेगा। बता दें कि पंजाब सरकार ने गृह मंत्रालय से शराब की दुकानों को खोलने की अनुमति मांगी थी। लेकिन केंद्र ने पंजाब सरकार की ये डिमांड खारिज कर दी है।

यह भी पढ़ें: सरकार का ऐलान: मारे गए आतंकियों के साथ होगा ऐसा, पुलिस खुद करेगी ये काम

देश दुनिया की और खबरों को तेजी से जानने के लिए बनें रहें न्यूजट्रैक के साथ। हमें फेसबुक पर फॉलों करने के लिए @newstrack और ट्विटर पर फॉलो करने के लिए @newstrackmedia पर क्लिक करें।



\
Shreya

Shreya

Next Story