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गृह मंत्रालय की नई गाइडलाइन, लॉकडाउन में सिर्फ इनको मिलेगी यात्रा की इजाजत
कोरोना वायरस के संकट से निपटने के लिए देश में लॉकडाउन है। इस दौरान राज्यों में लोगों की आवाजाही में मिली छूट को लेकर केंद्रीय गृह मंत्रालय ने नई गाईडलाइन जारी की है।
नई दिल्ली: कोरोना वायरस के संकट से निपटने के लिए देश में लॉकडाउन है। इस दौरान राज्यों में लोगों की आवाजाही में मिली छूट को लेकर केंद्रीय गृह मंत्रालय ने नई गाईडलाइन जारी की है। गृह मंत्रालय ने दिशा-निर्देश जारी किए हैं जिसमें कहा गया है कि प्रदेशों में फंसे लोगों के आने-जाने की इजाजत दी गई है। इनमें प्रवासी मजदूर, छात्र, तीर्थयात्री और पर्यटक शामिल हैं।
गृह मंत्रालय के दिशा निर्देश में कहा गया है कि लॉकडाउन के दौरान व्यक्तियों की आवाजाही में वे लोग शामिल नहीं हैं जो काम या इससे संबंधित किसी वजह से अपने घरों से दूर रहते हैं और वे सामान्य कारण की वजह से अपने घर जाना चाहते हैं।
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गृह मंत्रालय की तरफ से कहा गया है कि राज्यों में बसों में लोगों को ले जाने या ट्रेन के संचालन की जो इजाजत दी गई है, वह भी फंसे लोगों के लिए है। यह इजाजत उन लोगों के लिए है जो लॉकडाउन की अवधि से पहले अपने स्थान से चल चुके थे, लेकिन पाबंदी लगते ही वे अपने घर तक नहीं जाए पाए। ऐसे लोग अब राज्यों के दिशा-निर्देश में अपने गंतव्य तक की यात्रा कर चुके हैं।
मंत्रालय ने कहा है कि ऐसी कई खबरें आई हैं जिसमें देखा गया कि लोग दूर-दराज के इलाकों में फंसे हैं। वे अपने घरों को नहीं लौट सकते, क्योंकि लॉकडाउन की पाबंदियां तो हैं ही, सवारी के माध्यम भी बंद हैं। सरकार ने अब ऐसे लोगों को राहत दी है।
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इसमें वे लोग भी शामिल हैं जो एक राज्य से दूसरे राज्य की तरफ निकल पड़े थे लेकिन वहां सीमा पार करते ही पुलिस ने पकड़ लिया और आइसोलेशन सेंटर में डाल दिया। इन केंद्रों में लोगों को खाने-पीने जैसी चीजों का बंदोबस्त है, लेकिन इनकी शिकायत रही है कि लॉकडाउन की वजह से वे अपने घरों को नहीं जा सकते। कई राज्यों में ऐसे लोग फंसे हैं जिन्हें इस दिशा-निर्देश से फायदा मिलेगा।
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इससे पहले केंद्रीय गृह मंत्रालय ने सभी प्रदेशों के मुख्य सचिवों और पुलिस महानिदेशकों (डीजीपी) को पत्र लिखा गया है। गृह मंत्रालय ने निर्देश दिया है कि सुरक्षा के दूसरे स्तर की तैयारी की जाए। इस टीम में वैसे पुलिसकर्मियों को रखने की बात कही गई है जो कोरोना के संक्रमण से दूर हैं। गृह मंत्रालय ने निर्देश दिया है कि सुरक्षा के दूसरे स्तर में होम गार्ड्स, सिविल डिफेंस, एनसीसी कैडेट्स, स्काउट व गाइड और स्टूडेंट पुलिस कैडेट को इसमें शामिल किया जा सकता है।