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रांची: कोर्ट ने कुरान बांटने की शर्त में किया बदलाव, हो रहा था विरोध

सोशल मीडिया पर एक धर्म विशेष के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी करने के आरोप में गिरफ्तार हुई छात्रा को रांची की कोर्ट ने जमानत दी थी। साथ ही कोर्ट ने आरोपी को पवित्र कुरान की पांच प्रतियां बांटने की शर्त रखी थी। 

Dharmendra kumar
Published on: 17 July 2019 3:53 PM GMT
रांची: कोर्ट ने कुरान बांटने की शर्त में किया बदलाव, हो रहा था विरोध
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रांची: सोशल मीडिया पर एक धर्म विशेष के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी करने के आरोप में गिरफ्तार हुई छात्रा को रांची की कोर्ट ने जमानत दी थी। साथ ही कोर्ट ने आरोपी को पवित्र कुरान की पांच प्रतियां बांटने की शर्त रखी थी। इसके बाद आरोपी ऋचा भारती ने ऐसी सजा के खिलाफ विरोध जताया था और कहा था कि वह कुरान नहीं बांटना चाहती हैं।

कोर्ट ने कथित आक्रामक फेसबुक पोस्ट को लेकर गिरफ्तार की गई कॉलेज छात्रा को कुरान की प्रतियां दान करने की शर्त पर जमानत देने के अपने आदेश में बुधवार को संशोधन किया।

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न्यायिक मजिस्ट्रेट मनीष कुमार सिंह ने रिचा भारती को सशर्त जमानत दी थी और कहा था कि वह कुरान की एक प्रति पुलिस अधिकारियों की मौजूदगी में स्थानीय अंजुमन कमेटी तथा चार अन्य प्रति शहर के विभिन्न पुस्तकालयों को दान करे।

अदालत के इस आदेश की सोशल मीडिया पर जमकर आलोचना हुई और मंगलवार को टि्वटर पर #रिचा भारती ट्रेंड करने लगा। बुधवार को अदालत ने अपने आदेश में संशोधन किया और छात्रा को सात हजार रुपये की जमानत राशि तथा इतनी ही राशि के दो मुचलकों पर नियमित जमानत दे दी।

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न्यायिक मजिस्ट्रेट सिंह ने जमानत की शर्त के रूप में कहा कि एक जमानती रांची से तथा दूसरा जमानती याचिकाकर्ता का रिश्तेदार होना चाहिए।

Dharmendra kumar

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