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कोरोना की नई गाइडलाइन: सरकार का एलान, एक साल तक करना होगा पालन

केरल के मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन ने राज्य में कोरोना के संक्रमण को पूरी तरीके से खत्म करने की दिशा में बड़ा फैसला लेते हुए राज्य आपदा महामारी अधिनियम (स्टेट एपिडेमिक डिजीज ऑर्डिनेंस) को संशोधित किया है, जिसके तहत नई गाइडलाइन जुलाई 2021 तक प्रभाव में रहेगी।

Shivani
Published on: 5 July 2020 3:30 PM GMT
कोरोना की नई गाइडलाइन: सरकार का एलान, एक साल तक करना होगा पालन
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तिरुवनंतपुरम: कोरोनावायरस के संक्रमण को रोकने के लिए केंद्र समेत राज्य सरकारें अपने अपने स्तर पर प्रयास कर रही हैं। इसे लेकर भले ही अब अनलॉक लागू कर दिया गया हो लेकिन कुछ नियमों का पालन अभी भी करना अनिवार्य है। इसी कड़ी में केरल सरकार ने कोविड 19 की नई गाइडलाइन जारी की है। वहीं इस संशोधित गाइडलाइन को एक साल तक अनिवार्य कर दिया है।

केरल में एक साल के लिए कोविड की संशोधित गाइडलाइन्स लागू

केरल के मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन ने राज्य में कोरोना के संक्रमण को पूरी तरीके से खत्म करने की दिशा में बड़ा फैसला लेते हुए राज्य आपदा महामारी अधिनियम (स्टेट एपिडेमिक डिजीज ऑर्डिनेंस) को संशोधित किया है, जिसके तहत नई गाइडलाइन जुलाई 2021 तक प्रभाव में रहेगी।

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कोरोना संकट से बचने के लिए इन नियमों का करना होगा पालन

1-मास्क अनिवार्य:

सार्वजनिक स्थलों पर सभी को मास्क पहनना होगा या फिर अपने चेहरे को ढकना होगा। कार्यस्थलों पर भी मास्क पहनना अनिवार्य है। वहीं सार्वजनिक स्थलों पर मास्क न पहनने पर 10 हजार रुपये जुर्माना चुकाना पड़ेगा।

2. सोशल डिस्टेंसिंग

साल 2021 तक राज्य के सभी लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग का ख़ास ख्याल रखना होगा।

3. दुकानों पर भीड़ नहीं, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन

किसी भी दुकान में सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करते हुए अधिकतम 20 लोगों को इजाजत होगी।

4. शादी समारोह में 50 लोग, अतिम संस्कार में 20

राज्य में होने वाली शादी समारोह में अधिक से अधिक 50 लोगों के शामिल होने की ही इजाजत होगी। इसके अलावा अंतिम संस्कार के दौरान सिर्फ 20 लोगों को शामिल होने की अनुमति मिलेगी।

5. सार्वजनिक जगह पर थूकने पर रोक:

सार्वजिनिक स्थलों पर थूकने पर प्रतिबंध लगाया गया है। नियम का उल्लंघन करते पाए जाने पर दण्डनात्मक कार्रवाई की जायेगी।

6. सामाजिक जमावड़े के लिए स्थानीय अथॉरिटीज की इजाजत जरूरी होगी।

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7. अन्य राज्यों से केरल आ रहे लोगों को केरल सरकार के जगराथा ई-प्लेटफॉर्म पर खुद को रजिस्टर कराना होगा। हालांकि, अंतरराज्यीय यात्रा के लिए पास की आवश्यकता नहीं पड़ेगी।

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