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दिल्ली नहीं जा सकते! इन 5 राज्यों को सरकार का आदेश, बदला ट्रैवल का ये नियम
मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, केरल, छत्तीसगढ़ और पंजाब में कोरोना के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। मंगलवार को जो देशभर में कोरोना के जो आंकड़े आए हैं, उसमें 86 प्रतिशत कोरोना के मामले इन्हीं राज्यों से आए हैं।
नई दिल्ली: कोरोना वायरस देश के कुछ राज्यों में फिर से लौट आया है। इन राज्यों में कोरोना के मामले रोज बढ़ रहे हैं। कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए कई राज्य सरकारों ने कड़े कदम उठाने शुरू कर दिए हैं। दिल्ली आपदा प्रबंधन विभाग ने मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, केरल, छत्तीसगढ़ और पंजाब से दिल्ली आने वालों के लिए अब आरटी-पीसीआर की निगेटिव रिपोर्ट दिखाना अनिवार्य कर दिया है।
अब स्वास्थ्य मंत्रालय को इस बात की चिंता है कि इन राज्यों की वजह से दूसरे राज्यों में कहीं कोरोना के मामले बढ़ न जाएं। इसलिए अगले कुछ दिनों में रेलवे और फ्लाइट सेवा के साथ-साथ पब्लिक ट्रांसपोर्ट को लेकर भी कई दिशा निर्देश जारी हो सकते हैं।
15 मार्च तक लागू
नया नियम 26 फरवरी यानी शुक्रवार आधी रात से लागू हो जाएगा और 15 मार्च दोपहर 12 बजे तक लागू रहेगा। बता दें कि इन पांच राज्यों से दिल्ली आने वाले हर शख्स की रिपोर्ट 72 घंटे से ज्यादा पुरानी नहीं होनी चाहिए। अगर इन राज्यों से दिल्ली में आ रहे हैं तो हर हालत में रिपोर्ट निगेटिव होनी चाहिए। अगर आपके पास 72 घंटे से पहले की निगेटिव रिपोर्ट है तो आपकी एंट्री दिल्ली में नहीं होगी या फिर क्वारंटीन किया जा सकता है। दिल्ली आपदा प्रबंधन विभाग इस बारे में आदेश जारी करने जा रही है।
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लोगों पर लागू होगा नियम
बता दें कि मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, केरल, छत्तीसगढ़ और पंजाब में कोरोना के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। मंगलवार को जो देशभर में कोरोना के जो आंकड़े आए हैं, उसमें 86 प्रतिशत कोरोना के मामले इन्हीं राज्यों से आए हैं। इन राज्यों ने भी कोरोना के बढ़ते मामले को देखते हुए कई फैसले लिए हैं।
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सात दिन का अल्टीमेटम
महाराष्ट्र सरकार ने तो कोरोना के बढ़ते मामले को लेकर कई कड़े नियम लागू कर दिए हैं। महाराष्ट्र में सात दिन के अंदर कोरोना पर कंट्रोल नहीं किया गया तो राज्य सरकार सख्त फैसले ले सकती है। दिल्ली सरकार के के मुताबिक इन पांच राज्यों के नोडल प्रभारी को कहा गया है कि यात्रियों को यात्रा करने से पहले निगेटिव रिपोर्ट चेक करें। रिपोर्ट निगेटिव के बाद ही टिकट या बोडिंग पास जारी करें। नया नियम 26 फरवरी शुक्रवार आधी रात से लागू होगा और 15 मार्च दोपहर 12 तक लागू रहेगा। आदेश फ्लाइट, ट्रेन और बस से दिल्ली आने वाले यात्रियों पर लागू होगा जबकि कार से दिल्ली आने वाले यात्री इससे बाहर रहेंगे।