Soumya Vishwanathan Murder Case: पत्रकार सौम्या विश्वनाथन मर्डर केस में कोर्ट ने किया सजा का एलान, चार दोषियों को उम्रकैद, जानें क्या था पूरा मामला

Soumya Vishwanathan Murder Case: पत्रकार सौम्या विश्वनाथन की हत्या के लिए दोषी ठहराए गए दोषियों की सजा का एलान कोर्ट ने कर दिया है। कोर्ट ने चार दोषियों को उम्रकैद की सजा सुनाई है।

Ashish Kumar Pandey
Published on: 25 Nov 2023 12:32 PM GMT
Court announces punishment in journalist Saumya Vishwanathan murder case, life imprisonment to four culprits, know what was the whole matter
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पत्रकार सौम्या विश्वनाथन मर्डर केस में कोर्ट ने किया सजा का एलान, चार दोषियों को उम्रकैद, जानें क्या था पूरा मामला: Photo- Social Media

Soumya Vishwanathan Murder Case: दिल्ली की एक अदालत ने टीवी पत्रकार सौम्या विश्वनाथन की हत्या के लिए दोषी करार दिए गए दोषियों की सजा सुनाई है। कोर्ट ने चार दोषियों को उम्रकैद की सजा सुनाई है। इसके अलावा जुर्माना भी लगाया गया है। अदालत ने शुक्रवार को दोषियों की सजा पर बहस पूरी होने के बाद अपना फैसला 25 नवंबर के लिए सुरक्षित रख लिया था।

30 सितंबर 2008 को गोली मार कर हत्या कर दी गई थी

एक प्रमुख अंग्रेजी समाचार चैनल में काम करने वाली विश्वनाथन की 30 सितंबर, 2008 की सुबह दक्षिणी दिल्ली के नेल्सन मंडेला मार्ग पर गोली मारकर हत्या कर दी गई थी, हत्या उस समय की गई जब वह काम करके वापस घर लौट रही थीं। पुलिस ने दावा किया कि मकसद डकैती था।

जानकारी के मुताबिक, अदालत ने दोषी रवि कपूर, अमित शुक्ला, अजय कुमार और बलबीर मलिक को उम्रकैद की सजा सुनाई है। सभी दोषियों के शपथ पत्रों के सत्यापन के संबंध में अतिरिक्त रिपोर्ट सचिव, दिल्ली राज्य कानूनी सेवा प्राधिकरण (डीएलएसए), दक्षिण, साकेत कोर्ट से प्राप्त हुई। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश रवींद्र कुमार पांडे ने फैसला सुरक्षित रखते हुए कहा था कि इसकी एक प्रति राज्य के सरकारी वकील के साथ-साथ दोषियों के संबंधित वकील को भी दी जाए। उन्होंने कहा कि अभियोजक और दोषियों के वकीलों की सजा पर बहस पूरी हो चुकी है।

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सात नवंबर को अदालत ने यह देखते हुए मामले को स्थगित कर दिया कि दोषियों द्वारा दायर हलफनामों का सत्यापन पूरा नहीं हुआ है। इससे पहले 18 अक्टूबर को अदालत ने रवि कपूर, अमित शुक्ला, बलजीत मलिक और अजय कुमार को धारा 302, और महाराष्ट्र संगठित अपराध नियंत्रण अधिनियम (मकोका) प्रावधानों के तहत संगठित अपराध करने के लिए दोषी ठहराया था।

वहीं, मामले में पांचवें आरोपी अजय सेठी को धारा 411 और मकोका प्रावधानों के तहत संगठित अपराध को बढ़ावा देने, सहायता करने या जानबूझकर मदद करने और संगठित अपराध की आय प्राप्त करने की साजिश रचने के लिए दोषी ठहराया गया था। अभियोजन पक्ष के अनुसार कपूर ने 30 सितंबर, 2008 को दक्षिण दिल्ली के नेल्सन मंडेला मार्ग पर पीड़ित की कार को लूटने के लिए उसका पीछा करते समय विश्वनाथन को देशी पिस्तौल से गोली मार दी थी। कपूर के साथ शुक्ला, कुमार और मलिक भी थे। पुलिस ने सेठी उर्फ चाचा से हत्या में इस्तेमाल की गई कार बरामद कर ली।

Shashi kant gautam

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