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Delhi Liquor Policy Case: CBI के बाद ED केस में भी मनीष सिसोदिया को राहत नहीं, 17 अप्रैल तक जेल...वकील की सभी दलीलें फेल
Delhi Liquor Policy Case: ईडी ने मनीष सिसोदिया के खिलाफ शराब घोटाला केस में जो मामला दर्ज किया है उसमें 05 अप्रैल को उनकी न्यायिक हिरासत खत्म हो गई थी। लेकिन, अदालत से उन्हें कोई राहत नहीं मिली। बेल पर अगली सुनवाई 12 अप्रैल को होगी।
Delhi Liquor Policy Case: दिल्ली की आबकारी नीति (Excise Policy of Delhi) मामले में पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया (Manish Sisodia) की जमानत याचिका पर बुधवार (5 अप्रैल) को सुनवाई हुई। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट (Rouse Avenue Court) में सुनवाई के दौरान सिसोदिया के वकील ने दलील दी कि, उनके मुवक्किल के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का कोई मामला नहीं बनता है। प्रिडिकेट ऑफेंस को लेकर बहुत शोर मचाया जा रहा है, मगर प्रवर्तन निदेशालय (ED) का पूरा केस CBI केस पर आधारित है। अदालत ने मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका पर अगली बहस के लिए 12 अप्रैल की तारीख मुकर्रर की है।
आम आदमी पार्टी (AAP) नेता मनीष सिसोदिया की न्यायिक हिरासत 17 अप्रैल तक बढ़ाई गई है। सिसोदिया फिलहाल प्रवर्तन निदेशालय (ED) की कस्टडी में हैं। इससे पहले कोर्ट ने सीबीआई की तरफ से दर्ज भ्रष्टाचार मामले में भी मनीष सिसोदिया को 17 अप्रैल तक के लिए न्यायिक हिरासत में भेजा हुआ है।
ED ने कहा- हम ताजा सबूत जुटाने में लगे हैं
दिल्ली आबकारी नीति मामले में मनीष सिसोदिया के वकील की बहस खत्म होने के बाद प्रवर्तन निदेशालय के वकील ने कहा, 'हम ताजा सबूत जुटाने में लगे हैं। अब भी इस मामले में कुछ महत्वपूर्ण सबूत हैं जो अभी तक सामने नहीं आए हैं।'
17 अप्रैल तक रहेंगे जेल में
अदालत ने दोनों पक्षों की बहस और दलीलें सुनने के बाद मनीष सिसोदिया की जमानत पर बहस के लिए 12 अप्रैल की तारीख तय की है। वहीं, सीबीआई केस के बाद अब ईडी द्वारा दर्ज मामले में सिसोदिया की न्यायिक हिरासत को 17 अप्रैल तक बढ़ा दी गई है।