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राहत: सरकार देगी वाहन चालकों को 5 -5 हजार, जानें कैसे करें APPLY

दिल्ली सरकार ने लॉकडाउन की वजह से आर्थिक संकट से जुझ रहे पब्लिक सेवा वाहन चालकों को वित्तीय मदद देने की प्रक्रिया शुरू कर दी है । दिल्ली सरकार की ओर से की गई घोषणा के मुताबिक पीएसवी चालकों को 5-5 हजार रुपये की राशि उनके बैंक खाते में भेजी जाएगी।

suman
Published on: 11 April 2020 3:36 PM GMT
राहत: सरकार देगी वाहन चालकों को 5 -5 हजार, जानें कैसे करें APPLY
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नई दिल्ली दिल्ली सरकार ने लॉकडाउन की वजह से आर्थिक संकट से जुझ रहे पब्लिक सेवा वाहन चालकों को वित्तीय मदद देने की प्रक्रिया शुरू कर दी है । दिल्ली सरकार की ओर से की गई घोषणा के मुताबिक पीएसवी चालकों को 5-5 हजार रुपये की राशि उनके बैंक खाते में भेजी जाएगी। सरकार से यह आर्थिक मदद सिर्फ एक बार दी जा रही है।

इसके लिए पात्र चालकों को दिल्ली परिवहन विभाग की वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन आवेदन करना होगा। आवेदन की प्रक्रिया आगामी 13 अप्रैल से शुरू होगी और 27 अप्रैल तक जारी रहेगी। इसका फायदा ऑटो रिक्शा, टैक्सी, ग्रामीण सेवा, फटाफट सेवा, मैक्सी कैब, इको-फ्रेंडली सेवा, ई-रिक्शा और स्कूल कैब आदि पब्लिक सेवा वाहन चालकों को मिलेगा। इनके खाते में एकमुश्त पांच-पांच हजार रुपये सरकार डालेगी।

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सीधे खाते में जाएगा पैसा

दिल्ली के परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत ने बताया कि कोरोना वायरस के संक्रमण से बचने के लिए लॉकडाउन किया गया है। लेकिन इसका बुरा असर ऑटो, ई-रिक्शा, टैक्सी आदि से जुड़े चालकों पर पड़ रहा है। बीते दिनों मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने इन सबको आर्थिक मदद देने का एलान किया था। इस दिशा में काम करते हुए परिवहन विभाग ने कार्य योजना तैयार की है। दिल्ली सरकार के इस आर्थिक मदद का लाभ सिर्फ उन्हीं लोगों को मिलेगा, जिन्हें 23 मार्च 2020 तक पब्लिक सेवा व्हीकल का बैज मिला है।इसके अलावा, ऐसे व्यक्ति, जिनके ड्राइविंग लाइसेंस की वैधता 01 फरवरी 2020 या उसके बाद समाप्त हो गई है।

अधिकारियों का कहना है कि आर्थिक मदद का लाभ सिर्फ उन्हीं को मिलेगा, जिनका बैंक खाता उनके आधार कार्ड से जुड़ा होगा। आर्थिक मदद प्राप्त करने के लिए पात्र लाभार्थियों को ऑनलाइन आवेदन करना होगा। परिवहन विभाग की वेबसाइट पर पात्र लाभार्थी को फार्म भरने के दौरान पीएसवी बैज संख्या, ड्राइविंग लाइसेंस नंबर, जन्म तिथि, मोबाइल नंबर, लिंग और बैंक खाते से जुड़े आधार नंबर की जानकारी देना होगी। आवेदन 13-27 अप्रैल के बीच किया जा सकेगा।

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हेल्पलाइन नंबर

अधिकारियों के मुताबिक, किसी तरह की पूछताछ करने के लिए हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया है। हेल्पलाइन नंबर 011-23930763 और 011-23970290 है। इस नंबर पर रविवार को छोड़ कर अन्य कार्य दिवस पर सुबह 9:00 बजे से शाम 6:00 तक पूछताछ की जा सकती है।

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