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दिल्ली हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, निजी अस्पतालों पर दिया ये आदेश

दिल्ली हाईकोर्ट ने कोरोनावायरस की जांच को लेकर आज एक याचिका की सुनवाई के तहत अहम आदेश दिया। 

Shivani Awasthi
Published on: 11 Jun 2020 6:17 PM GMT
दिल्ली हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, निजी अस्पतालों पर दिया ये आदेश
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नई दिल्ली: कोरोना वायरस संक्रमितों की संख्या लगातार भारत मे बढ़ रही है। वहीं लोगों की जांच सीमित जांच क्षमता को बढ़ाने की कवायद के तहत आज बड़ा फैसला लिया गया।

निजी अस्पताल ने होंगे कोरोना टेस्ट

दरअसल, दिल्ली हाईकोर्ट ने कोरोनावायरस की जांच को लेकर आज एक याचिका की सुनवाई के तहत अहम आदेश दिया।

दिल्ली हाइकोर्ट ने दिया कोविड की जांच पर आदेश:

हाईकोर्ट ने दिल्ली के उन सभी निजी अस्पतालों में कोरोना टेस्ट की इजाजत दे दी, जहां लैब उपलब्ध है।

हाईकोर्ट के आदेश के अनुसार, निजी अस्पतालों में आईसीएमआर की ओर से टेस्ट के किये स्वीकृत लैब में जांच होगी। ऐसे में अब मरीज जब इलाज के लिए अस्पताल पहुंचेंगे तो पहले उनकी कोविड जांच होगी।

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बता दें कि दिल्ली हाइकोर्ट में एक जनहित याचिका दायर की गई, जिसके तहत संक्रमण के बढ़ते मामलों के मद्देनजर केजरीवाल सरकार से लॉकडाउन को सख्ती से लागू करने की अपील की गई।

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दिल्ली में कोरोना वायरस

गौरतलब है कि दिल्ली में लगातार संकमण के मामले बढ़ रहे हैं। अब तक राजधानी में कोरोना के कुल 32810 मामले सामने आये हैं। वहीं मौतों की संख्या भी करीब हजार पहुंच गयी है।

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दावा किया जा रहा है कि जून के अंत तक कोरोना वायरस संक्रमण के करीब एक लाख मामले सामने आएंगे। वहीं आशंका है कि जुलाई तक करीब 5.5 लाख मामले सामने आ सकते हैं।

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Shivani Awasthi

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