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मोटर व्हीकल के बाद अब इस योजना को तोड़ने पर पड़ेगा भारी जुर्माना

दिल्ली वालों पर अब ट्रैफिक नियमों को तोड़ना दोगुना भारी पड़ सकता है। नया मोटर व्हीकल एक्ट शुरु हो चुका है और इस के तहत ट्रैफिक नियमों को तोड़ने वालों पर भारी जुर्माने का प्रावधान है।

Shreya
Published on: 16 May 2023 2:34 PM GMT
मोटर व्हीकल के बाद अब इस योजना को तोड़ने पर पड़ेगा भारी जुर्माना
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मोटर व्हीकल के बाद अब इस योजना को तोड़ने पर पड़ेगा भारी जुर्माना

नई दिल्ली: दिल्ली वालों पर अब ट्रैफिक नियमों को तोड़ना दोगुना भारी पड़ सकता है। नया मोटर व्हीकल एक्ट शुरु हो चुका है और इस के तहत ट्रैफिक नियमों को तोड़ने वालों पर भारी जुर्माने का प्रावधान है। अब दिल्ली में ऑड-ईवन योजना को तोड़ने पर भी अधिकारी भारी जुर्माने वसूल सकते हैं। अधिकारियों ने जानकारी दी है कि इस योजना को तोड़ने पर 20 हजार रुपये तक जुर्माना लगाया जा सकता है।

20 हजार तक देना पड़ सकता है जुर्माना-

इससे पहले दिल्ली सरकार ने 2016 में जनवरी और अप्रैल में ऑड-ईवन योजना लागू की थी। उस समय इस योजना का उल्लंघन करने पर 2 हजार रुपये तक का जुर्माना वसूला जाता था। अब दिल्ली में 4 नवंबर से योजन को फिर शुरु करने जा रही है, जिसके तहत योजन का उल्लंघन करने पर 20 हजार रुपये का जुर्माना भुगतना पड़ सकता है। इस योजन के तहत वाहनों की पंजीकरण संख्या के अंतिम अंक के आधार पर एक दिन ऑड और एक दिन ईवन अंक की गाड़ियां वैकल्पिक आधार पर सड़कों पर चलते हैं।

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जुर्माने की राशि को कम भी कर सकती है सरकार-

एक अधिकारी ने जानकारी दी है कि हालांकि अभी जुर्माने की राशि को लेकर कोई पुष्टि नहीं की गई है। क्योंकि संसोधित मोटर वाहन कानून के तहत सरकार ने उल्लंघन के कई मामलों को एक साथ जोड़ने की अधिसूचना को अभी अधिसूचित नहीं किया है। उन्होंने कहा कि, सरकार के पास जुर्माना कम करने का अधिकार है। सरकार ऐसा कर भी सकती है और नहीं भी कर सकती है।

एमवी कानून के तहत लागू हुआ 'ऑड-ईवन'-

बता दें कि एमवी कानून की धारा 115 के तहत ऑड-ईवन का उल्लंघन करने पर जुर्माने की राशि को संसोधन के बाद 2 हजार से बढ़ाकर 20 हजार रुपये कर दिया गया है। इस संसोधन को इसी साल एक सितंबर से लागू किया गया था। वहीं एमवी कानून की धारा 115 के तहत राज्य सरकार के पास वाहनों के प्रयोग को बाधित करने का हक होता है और इसी के आधार पर दिल्ली सरकार ने ऑड-ईवन की योजना को लागू किया था।

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