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दिल्ली हिंसा में जल रहा बच्चों का भविष्य: स्कूल बंद, परीक्षाएं टली

दिल्ली में पिछली दिनों हुई हिंसा के बाद राजधानी में सतर्कता बरती जा रही है। हिंसाग्रस्त इलाकों पर अब भी कड़ी निगरानी रखी जा रही है और कई जगह धारा 144 लागू है।

Shreya
Published on: 1 March 2020 4:15 AM GMT
दिल्ली हिंसा में जल रहा बच्चों का भविष्य: स्कूल बंद, परीक्षाएं टली
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नई दिल्ली: दिल्ली में पिछली दिनों हुई हिंसा के बाद राजधानी में सतर्कता बरती जा रही है। हिंसाग्रस्त इलाकों पर अब भी कड़ी निगरानी रखी जा रही है और कई जगह धारा 144 लागू है। वहीं स्थिति को देखते हुए उत्तर पूर्वी दिल्ली इलाके के सभी सरकारी और प्राइवेट स्कूल 7 मार्च तक बंद रखने के आदेश दिए गए हैं, साथ ही परीक्षाओं को भी स्थगित कर दिया गया है।

परीक्षाओं को किया गया स्थगित

इसकी जानकारी अधिकारियों ने दी है। अधिकारियों ने बताया कि हिंसाग्रस्त क्षेत्रों में परीक्षाओं का आयोजन कराने के लिए स्थितियां अनुकूल नहीं है, इसलिए वार्षिक परीक्षाओं (Annual examinations) को भी स्थगित (Postponed) कर दिया गया है। बता दें कि दिल्ली हिंसा में अब तक 42 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 250 से अधिक लोग घायल हुए हैं।

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दिल्ली हिंसा मामले में अब तक 123 FIR दर्ज

वहीं दिल्ली हिंसा मामले में अब तक 123 एफआईआर (FIR) दर्ज की गई हैं और 630 लोगों को हिरासत में लिया गया है। इसकी जानकारी दिल्ली पुलिस के प्रवक्ता ने शुक्रवार को दी। दिल्ली पुलिस के प्रवक्ता मनदीप सिंह रंधावा ने कहा कि फॉरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला दलों (Forensic Science Laboratory Parties) को बुला लिया गया है और मामले में फिर से मुआयना किया जा रहा है।

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जांच के लिए एसआईटी (SIT) की दो टीम हुई गठित

गौरतलब है कि दिल्ली हिंसा मामले की जांच अब एसआईटी (SIT) को सौंप दी गई है। जानकारी के मुताबिक, दिल्ली हिंसा की जांच करने के लिए दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच के अन्तर्गत दो एसआईटी (SIT) टीम का गठन किया जा चुका है। जिसमें से डीसीपी जॉय टिर्की एक टीम की कमान की संभालेंगे और दूसरी टीम की कमान डीसीपी राजेश देव के हाथों में है।

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कोर्ट ने पुलिस और केंद्र सरकार को जारी किया नोटिस

उल्लेखनीय है कि दिल्ली हिंसा मामले में बीते गुरुवार को हाई कोर्ट में सुनवाई हुई थी। सुनवाई के दौरान हाई कोर्ट ने भड़काऊ भाषण/बयान को लेकर दाखिल याचिका पर दिल्ली पुलिस और केंद्र सरकार को नोटिस जारी कर जवाब मांगा था। हाई कोर्ट ने गृह मंत्रालय को जवाब दाखिल करने के लिए 4 हफ्तों का वक्त दिया है। फिलहाल इस मामले में अगली सुनवाई 13 अप्रैल को होनी है।

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