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Air Travel Guidelines: यात्रा से पहले जान लें ये नियम, वरना नहीं बैठ सकेंगे प्लेन में

DCGA ने सर्कुलर में हवाई यात्रियों को चेतावनी दी है कि अगर वह इन नियमों का पालन नहीं करेंगे तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जायेगी।

Shivani
Published on: 13 March 2021 3:31 PM IST
Air Travel Guidelines: यात्रा से पहले जान लें ये नियम, वरना नहीं बैठ सकेंगे प्लेन में
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नई दिल्ली: कोरोना वायरस संकट के बीच हवाई यात्रा करने वालों के लिए नए नियम लागू किये गए हैं। इन नियमों का पालन नहीं करने पर डायरेक्टर जनरल ऑफ़ सिविल एविएशन (DGCA) यात्री पर सख्त एक्शन लेगी। एक सर्कुलर जारी किया गया है, जिसके मुताबिक़ यात्रियों ने नियमों का पालन नहीं किया तो उन्हें प्लेन से उतार दिया जाएगा और उपद्रवी यात्री घोषित कर उनकी हवाई यात्रा पर बैन लगा दिया जाएगा।

DGCA ने जारी किए हवाई यात्रा के लिए नए नियम

दरअसल, डायरेक्‍ट्रेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन (DGCA) ने हवाई यात्रा करने वाले यात्रियों के लिए के लिए जो नए एसओपी जारी किये, उसके तहत सफर के दौरान COVID-19 प्रोटोकॉल का पालन करना जरूरी होगा, जिसमें मास्क पहनना और सोशल डिस्‍टेंसिंग शामिल हैं।

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होगी हवाई यात्रियों पर बड़ी कार्रवाई:

DCGA ने सर्कुलर में हवाई यात्रियों को चेतावनी दी गयी है कि अगर वह इन नियमों का पालन नहीं करेंगे तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जायेगी। एयरपोर्ट में प्रवेश करने से लेकर सफर करने के दौरान और एयरपोर्ट से बाहर निकलने तक इन सभी नियमों का पालन करन अनिवार्य होगा। अन्यथा उनकी हवाई यात्राओं को ही बैन कर दिया जायेगा। न हीं उन्हें प्लेन में बैठने दिया जायेगा।

DGCA Airlines SOP

हवाई यात्रा के दौरान यात्र‍ियों को हर वक्‍त मास्‍क पहनना जरूरी होगा। किसी अपवाद की स्थिति न होने तक मास्‍क नाक के नीचे न किया जा सकता है। साथ ही सोशल डिस्‍टेंसिंग का पालन करना पड़ेगा।

एयरपोर्ट में प्रवेश के दौरान वहां तैनात CISF या अन्‍य पुलिस कर्मचारी यह सुनिश्चित करेंगे कि कोई भी बिना मास्‍क के अंदर न आ पाए। CASO और अन्‍य सुपरवाइजिंग अधिकारी इसे निजी तौर पर सुनिश्चित कराएंगे।

एयरपोर्ट डायरेक्‍टर/टर्मिनल मैनेजर यह जरूर सुनिश्चित करें कि यात्री एयरपोर्ट परिसर में हर समय ठीक से मास्‍क लगाए हों और सोशल डिस्‍टेंसिंग फॉलो कर रहे हों।

Britain Flights

अगर कोई कोविड प्रोटोकॉल का पालन नहीं कर रहा है तो उसे चेतावनी देने के बाद सुरक्षा एजेंसियों के हवाले कर दिया जाएगा। उस यात्री पर कानून के मुताबिक, कार्रवाई की जा सकती है।

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वहीं अगर विमान में बैठा कोई यात्री चेतावनी के बाद भी ठीक से मास्‍क नहीं पहनता है, या नियमों का पालन नहीं करता है तो उसे डिपार्चर से पहले ही उतार दिया जाएगा। वहीं यात्रा के समय भी अगर चेतावनी के बाद भी कोई यात्री मास्क पहनने से मना करता है और कोविड प्रोटोकॉल्‍स का पालन नहीं करता तो उसके 'उपद्रवी यात्री' घोषित कर दिया जाएगा और संबंधित एयरलाइन ऐसे यात्री को तय नियमों के अनुसार ट्रीट करेंगे।



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