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ट्रैक्टर परेड पर ब्रेक! कभी भी खदेड़े जा सकते हैं किसान, ये शर्त टूटी तो रैली होगी रद्द
Newstrack.com आपको बताने जा रहा है कि इस सूरते-हाल या नियम के उल्लंघन पर पुलिस के पास ट्रैक्टर रैली को रद्द करने और किसानों को दिल्ली से खदेड़ने का अधिकार है।
नई दिल्ली: कृषि कानूनों के खिलाफ गणतंत्र दिवस के मौके पर किसानों की ट्रैक्टर रैली को दिल्ली पुलिस ने सशर्त मंजूरी दी थी, जिसके बाद आज 12 बजे से ट्रैक्टर परेड निकाली जानी थी, हालंकि सुबह 10 बजे ही किसान सिंघु और टिकरी बॉर्डर पर लगे पुलिस बैरिकेड तोड़कर दिल्ली की ओर रवाना हो गए। किसानों के इस रवैये ऐसे ऐसी अटकले लगाई जा रही हैं कि कभी भी पुलिस ट्रैक्टर परेड को रद्द कर सकती है। पुलिस द्वारा तय किसी भी शर्त को अगर किसान तोड़ते हैं और इससे माहौल खराब होने की संभावना होती है तो तत्काल किसान ट्रैक्टर रैली रद्द कर दी जाएगी।
Newstrack.com आपको बताने जा रहा है कि इस सूरते-हाल या नियम के उल्लंघन पर पुलिस के पास ट्रैक्टर रैली को रद्द करने और किसानों को दिल्ली से खदेड़ने का अधिकार है।
किसान संगठनों और दिल्ली पुलिस के बीच ट्रैक्टर रैली पर इन बिंदुओं पर करार
ट्रैक्टर रैली को लेकर किसान संगठनों और दिल्ली पुलिस के बीच 37 बिंदुओं पर एक करार हुआ है। ऐसे में अगर दोनों पक्षों के बीच बनी सहमति नें एक भी प्वाइंट को किसानों ने अनदेखा किया, या शर्तों का उल्लंघन किया तो किसानों को पुलिस की तरफ से मिला NOC रद्द माना जाएगा
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पुलिस की इन शर्तों को तोड़ा तो रद्द होगी ट्रैक्टर रैली
-किसानों की रैली को लेकर दिल्ली पुलिस ने ट्रैक्टरों और लोगों की एक सीमा तय की है, इससे ज्यादा लोगों को दिल्ली में प्रवेश की अनुमति नहीं है। शर्त के मुताबिक, पांच हजार ट्रैक्टर और पांच हजार लोग ही रैली में शामिल हो सकते हैंं।
- दोपहर 12 बजे से लेकर शाम पांच बजे तक के लिए ही टैक्टर मार्च की अनुमति दी गई है। हालांकि सिंघु और टिकरी बाॅर्डर पर किसानों ने इस नियम का उल्लघंन करते हुए बैरिकेडिंग तोड़ सुबह ही परेड निकाल दी।
-NOC के मुताबिक, किसानों को ढाई हजार वॉलंटियर रूट पर लगाने पड़ेंगे।
-एम्बुलेंस या इमरजेंसी वाहनों के इस्तेमाल के लिए किसानों को रैली के दौरान सड़क पर एक लेन छोड़नी पड़ेगी।
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-ट्रैक्टर रैली के दौरान कोई आपत्तिजनक पोस्टर या बैनर किसी भी वाहन में नहीं लगा होना चाहिए।
-ट्रैक्टर रैली में कोई भी व्यक्ति ड्रग्स/ शराब का सेवन नहीं करेगा।
-रैली में शामिल लोग वाहनों के साथ स्टंट नहीं कर सकते।
-किसान ट्रैक्टर परेड में किसी तरह का विस्फोटक और हथियार लेकर नहीं शामिल हो सकते।
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